ITR
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ITR Filing: अगर करेंगे ये 6 गलतियां तो रद्द हो सकता है आपका आयकर रिटर्न फॉर्म
समय सीमा से पहले अपना ITR जमा करना बहुत जरूरी है। हर साल, ITR फ़ॉर्म के लिए एक खास फाइलिंग डेडलाइन होती है। इस डेडलाइन को मिस करने से अस्वीकृति की संभावना बढ़ जाती है।
टैक्स | Jul 21, 2024 06:00 am IST -
ITR Alert: रिटर्न भरते समय टैक्स घटाने के लिए इन 4 कटौतियों का दावा करना बिल्कुल न भूलें, होगी बड़ी बचत
इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) म्यूचुअल फंड हैं जो इक्विटी में निवेश करते हैं और इनकी लॉक-इन अवधि तीन साल की होती है। आप इनमें निवेश कर सकते हैं और धारा 80सी के तहत कर कटौती का दावा कर सकते हैं।
बिज़नेस | Jul 20, 2024 12:04 pm IST -
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ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई से आगे बढ़ेगी? तकनीकी गड़बड़ी के चलते आयकर विभाग से तारीख बढ़ाने का अनुरोध
इस बीच, आयकर विभाग ने भी स्वीकार किया है कि कुछ तकनीकी गबड़ी आ रही है और उनका समाधान निकालने के लिए काम चल रहा है, लेकिन समाधान के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई है।
टैक्स | Jul 17, 2024 02:12 pm IST -
ITR रिफंड के इंतजार में हैं तो हो जाएं सावधान! बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं फ्रॉड, जानें कैसे
फर्जी रिफंड के लोभ में न फंसे और किसी संदेह वाले एसएमएस में दिए गए क्लिक करने से बचें। अगर आपको आयकर विभाग से कथित तौर पर कोई संदेश मिलता है, तो किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें और सीधे आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिफंड स्टेटस चेक करें।
टैक्स | Jul 17, 2024 12:34 pm IST -
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ITR Filing 2024 : लास्ट डेट के बाद भरा इनकम टैक्स रिटर्न तो कितनी लगेगी पेनल्टी, जानिए क्या है नियम
ITR Filing 2024 : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। हालांकि आप 31 दिसंबर तक जुर्माने के साथ बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
टैक्स | Jul 17, 2024 12:07 am IST -
ITR Filing: 30 दिनों के अन्दर आईटीआर कर लें वेरिफाई, अगर चूके तो पड़ेगा महंगा, समझ लें पूरी बात
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को सूचित किया कि आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 के मुताबिक, वेरिफिकेशन (सत्यापन) में देरी के विपरीत परिणाम हो सकते हैं।
टैक्स | Jul 12, 2024 08:04 am IST -
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ITR Filing: महज 20 दिन रह गए हैं बाकी, आईटीआर फाइल करने से पहले इन 10 बातों का रखें ध्यान
आखिरी तारीख का इंतजार करने से बचते हुए जितनी जल्दी हो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। जानकारों का कहना है कि ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ जरूरी होमवर्क पहले कर लेना चाहिए।
टैक्स | Jul 11, 2024 12:08 pm IST -
ITR filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन फाइल, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
जानकारों का कहना है कि किसी भी टैक्सपेयर्स को आखिरी तारीख में रिटर्न फाइल करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
टैक्स | Jul 10, 2024 12:59 pm IST -
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ITR filing: रिटर्न दाखिल करने से पहले इन 5 बातों को ध्यान में रखें, रहेंगे टेंशन फ्री
अगर आपकी आय मूल छूट सीमा से ज्यादा है, तो आपको ITR दाखिल करना जरूरी है। 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए, पुरानी कर व्यवस्था के तहत 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है और नई, न्यूनतम छूट व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये है।
टैक्स | Jul 10, 2024 06:54 am IST -
ITR वेरीफाई नहीं करेंगे तो अटक जाएगा रिफंड, यहां जानें रिटर्न को ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे करें सत्यापित
इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही काफी नहीं है। रिटर्न भरने के साथ-साथ उसे वेरीफाई भी करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा।
टैक्स | Jul 08, 2024 07:18 am IST -
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ITR return: इन 10 इनकम पर नहीं लगता है इनकम टैक्स, रिटर्न भरने से पहले जान लें
पुरानी कर व्यवस्था के तहत, 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक कर योग्य आय के साथ कर का भुगतान करना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिकों (60 से 80 वर्ष) के लिए कर-मुक्त आय सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है, और सुपर वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) के लिए, यह एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये है।
टैक्स | Jul 06, 2024 02:27 pm IST -
ITR Filing: 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल न करने से हो सकता है आपको ये नुकसान, नए नियम का होगा असर
अगर आप नई टैक्स व्यवस्था के बजाय पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनना पसंद करते हैं, तो आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म 10IEA जमा करना आवश्यक है।
टैक्स | Jul 05, 2024 01:03 pm IST -
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ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न के लिए सही फॉर्म कैसे चुनें? जानें किसके लिए है कौन सा फॉर्म
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आप आखिरी तारीख का इंतजार न करें, जितनी जल्दी हो इसे फाइल कर लें, ताकि किसी तरह के करेक्शन की स्थिति में आपको मौका मिल सके।
टैक्स | Jul 04, 2024 12:34 pm IST -
ITR filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरने में इन 6 गलतियों से बचें, वरना आ जाएगा नोटिस
इनकम टैक्स रिटर्न हमेशा सावधानी से भरें। थोड़ी से चूक आपको परेशानी में डाल सकता है। आयकर विभाग गलत जानकारी देने पर टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजता है।
बिज़नेस | Jun 26, 2024 07:09 am IST -
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ITR Filing: रिटर्न में स्टॉक से हुई कमाई पर टैक्स बचाने के लिए ये 3 स्मार्ट तरीके अपनाएं
शेयर बाजार निवेश पर टैक्स बचाने का एक और स्मार्ट तरीका है कि लंबी अवधि के लिए निवेश करें। अगर आप एक वर्ष से अधिक समय तक निवेश करेंगे, तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर में आएगा। इस पर आपको सिर्फ 10% की दर से टैक्स देना होगा।
टैक्स | Jun 22, 2024 11:58 am IST -
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले जानें आपको किस निवेश पर कितनी छूट मिलेगी
आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स छूट दी जाती है। आप जीवनसाथी, बच्चों और आपके माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद कर यह छूट प्राप्त कर सकते हैं।
टैक्स | Jun 20, 2024 05:06 pm IST -
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7 लाख रुपये से कम है सालाना इनकम तो क्या ITR भरना जरूरी? जानें क्या कहता है नियम
टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर किसी टैक्स पेयर की कुल सालाना आय, इनकम टैक्स की छूट सीमा से अधिक है तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है।
टैक्स | Jun 18, 2024 05:03 pm IST -
ITR filing: आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको इन 10 दस्तावेजों की जरूरत होगी
करदाता को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अपने सभी बैंक खातों की जानकारी देनी होगी। आयकर रिफंड हो या न हो, बैंक खातों की जानकारी देना अनिवार्य है। बैंक खातों की जानकारी देते समय बैंकों के नाम, खाता संख्या, खाता प्रकार और IFSC कोड का उल्लेख करें।
टैक्स | Jun 16, 2024 09:31 am IST -
ITR Filing: ओल्ड-न्यू टैक्स रिजीम के तहत क्या है आयकर स्लैब की दर? पढ़ें और कन्फ्यूजन दूर करें
अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने से चूक जाते हैं तो बाई-डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम अपना ली जाएगी। हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम में HRA, LTA, धारा 80C, 80D, आदि जैसी छूट का लाभ नहीं मिलता है।
टैक्स | Jun 16, 2024 06:00 am IST -
ITR Filling: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का इंतजार कर रहे, जानें कंपनी से Form-16 कब मिलेगा?
फॉर्म 16 जारी करने की अंतिम तिथि आयकर कानून के अनुसार, कटौतीकर्ता द्वारा TDS रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए।
टैक्स | Jun 12, 2024 07:06 pm IST