अयोध्या: राम मंदिर के आसपास ऊंची बिल्डिंगों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने मास्टर प्लान-2031 के तहत यह कदम उठाया है। इसके तहत अयोध्या में मौजूद राम मंदिर के आसपास कम ऊंचाई के मकान ही बनाए जा सकेंगे। एडीए ने राम मंदिर की सौंदर्य और आध्यात्मिक पवित्रता को बनाए रखने के प्रयास के तहत यह आदेश जारी किया है। बता दें कि 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसके बाद से मंदिर निर्माण के विस्तार सहित अन्य योजनाओं पर काम चल रहा है।
जारी की जा रही चेतावनी
वहीं राम मंदिर के आसपास के मकानों की ऊंचाई को लेकर एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान-2031 के तहत राम मंदिर के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके तहत राम मंदिर के आसपास ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। अयोध्या विकास प्रधिकरण ने अयोध्या में विभिन्न स्थानों पर नोटिस बोर्ड लगाने भी शुरू कर दिए हैं। एडीए के नोटिस बोर्ड में नए नियमों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसके अलावा अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ चेतावनी भी जारी की गई है। इन प्रतिबंधों का मतलब है कि राम मंदिर के पास कोई नई ऊंची इमारत बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कितनी होनी चाहिए मकानों की हाइट?
दरअसल, अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्विनी पांडेय ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए दिशा-निर्देश मंदिर से निकटता के आधार पर इमारतों की ऊंचाई की सीमा निर्धारित करते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से 2 किलोमीटर की पहली परिधि में इमारत की ऊंचाई केवल 7 मीटर और 4 किलोमीटर की दूसरी परिधि में 15 मीटर की ऊंचाई तक मकान के निर्माण की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राम मंदिर का दृश्य निर्बाध रहे और आसपास का विकास पवित्र स्थल के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अनुरूप हो। (इनपुट- पीटीआई)