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Abhishek Banerjee: CM ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, विदेश जाने पर रोक नहीं

 Edited By: Malaika Imam
 Published : Sep 05, 2022 10:09 pm IST,  Updated : Sep 05, 2022 10:09 pm IST

Abhishek Banerjee: पिछले हफ्ते, बनर्जी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल को चिकित्सा प्रक्रिया के लिए दुबई जाना है, लेकिन ईडी ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि वह वापस नहीं आ सकते हैं।

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TMC MP Abhishek Banerjee Image Source : PTI

Abhishek Banerjee: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव अभिषेक बनर्जी को राहत दी, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में जारी किए गए ईडी के समन को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। मामला कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने बनर्जी को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की और उन्हें विदेश यात्रा करने की भी अनुमति दी।

पिछले हफ्ते, बनर्जी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल को चिकित्सा प्रक्रिया के लिए दुबई जाना है, लेकिन ईडी ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि वह वापस नहीं आ सकते हैं। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि इस मामले में एक अतिआवश्यका है और कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, और यह कहते हुए विरोध किया गया था कि वह वापस नहीं आएंगे।

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and her nephew and TMC MP Abhishek Banerjee leave after g
Image Source : PTIWest Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and her nephew and TMC MP Abhishek Banerjee leave after greeting Muslims on the occasion of Eid-ul-Fitr in Kolkata

कोलकाता में पूछताछ से राहत दी गई

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उन्हें कोलकाता में पूछताछ से राहत दी गई है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को निर्धारित की। शीर्ष अदालत ने इस साल 17 मई को बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को 24 घंटे का अग्रिम नोटिस देने के बाद दिल्ली तलब करने के बजाय ईडी को कोलकाता कार्यालय में उनकी जांच करने के लिए कह कर राहत दी थी।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी थी, जिसमें कथित पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उन्हें जारी समन को रद्द करने की मांग करने वाली दंपति की याचिका खारिज कर दी गई थी।

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