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बिहार: सरकार को 609 मदरसों का फंड रोकने का निर्देश, जानें पटना हाई कोर्ट ने और क्या कहा

 Published : Jan 25, 2023 11:57 pm IST,  Updated : Jan 26, 2023 06:16 am IST

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 609 मदरसों का फंड रोकने का सरकार को निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कथित रूप से जाली दस्तावेजों के आधार पर 609 मदरसों को अनुदान जारी करने की चल रही जांच को चार सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश भी दिया है।

Patna HighCourt- India TV Hindi
पटना हाईकोर्ट Image Source : FILE

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से कथित रूप से जाली दस्तावेजों के आधार पर 609 मदरसों को अनुदान जारी करने की चल रही जांच को चार सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि तब तक इन पंजीकृत संस्थानों को दी जाने वाली रकम रोकी जाए। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह कहते हुए फटकार लगाई कि सरकार जांच के परिणाम को रिकॉर्ड पर रखने से कतरा रही है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया कि जिलाधिकारियों को रिमाइंडर (स्मरण पत्र) भेजे गए हैं।

पीठ ने मंगलवार को कहा, 'यह एक समय-सीमा के भीतर जांच पूरी नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है, खासकर जब सरकार ने वर्ष 2020 में अकेले सीतामढ़ी जिले में मदरसा अधिनियम के तहत पंजीकृत कम से कम 88 शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में अनुदान को रद्द कर दिया था। शिक्षा विभाग ने पिछले साल अनुदान प्राप्त करने वाले 609 शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति की जांच के लिए समितियों का गठन किया था। 

आदेश में कहा गया, 'विभाग 17 सितंबर 2021 के संचार द्वारा गठित तीन सदस्यीय समितियों के सभी अध्यक्षों की एक बैठक बुलाएगा, जिसमें आगे के निर्देश के साथ जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें चार हफ्ते से ज्यादा का समय न लगे।' 

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