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नए ITR फॉर्म में भरने होंगे सिर्फ तीन पेज, जानिए कैसे भरेंगे आप

 Written By: India TV Business Desk
 Published : Jun 09, 2015 02:31 pm IST,  Updated : Jun 09, 2015 03:51 pm IST

नई दिल्ली: देशभर के सांसदों और कारोबार जगत के प्रबल विरोध के बाद वित्त मंत्रालय ITR फॉर्म में संशोधन को तैयार हुआ और उसने उसने संशोधित ITR फॉर्म करदाताओं और अन्य लोगों के लिए जारी

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आईटीआर-2ए फॉर्म के बारे में जानिए

अभी तक उन इंडीविजुअल या अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के सदस्य के तौर पर आईटीआर-2 फॉर्म भरना जरूरी होता था, जिन्हें वकई मकानों से कैपिटल गेन हो रहा है। लेकिन अब फॉर्म आईटीआर-2ए ऐसे लोगों के लिए लाया गया है, जिन्हें एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से कमाई तो हो रही है, लेकिन उन्हें कैपिटल गेन, व्यवसाय, विदेश में संपत्ति आदि से कोई कमाई हासिल नहीं हुई है।

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