1. Hindi News
  2. दिल्ली
  3. पत्नी की सेहत का हवाला देकर मनीष सिसोदिया ने मांगी थी राहत, अब HC से ली अंतरिम बेल याचिका वापस

पत्नी की सेहत का हवाला देकर मनीष सिसोदिया ने मांगी थी राहत, अब HC से ली अंतरिम बेल याचिका वापस

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : May 24, 2023 05:42 pm IST,  Updated : May 24, 2023 05:51 pm IST

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आज दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी।

मनीष सिसोदिया- India TV Hindi
मनीष सिसोदिया Image Source : FILE PHOTO

दिल्ली आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। मनीष सिसोदिया ने आज यानी बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत याचिका वापस ली। उन्होंने अपनी पत्नी की सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। इस पर हाई कोर्ट ने 11 मई को अंतरिम और नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाई कोर्ट ने आज आदेश दिया कि यह देखते हुए कि मनीष सिसोदिया की पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, अंतरिम जमानत याचिका को खारिज किया जाता है। सिसोदिया ने यह कहते हुए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी कि उनकी पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही है। आज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दी। इसी बेंच के सामने ईडी मामले में नियमित जमानत की सुनवाई भी की जानी है। 

"याचिका में बीमारी को ही आधार बनाया"

ईडी की तरफ से ए़डिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वे इसलिए जमानत याचिका वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके वकील ने फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश कर इसकी मांग की थी। ईडी ने कोर्ट से कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दाखिल होने से पहले ही उनकी पत्नी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी, जबकि याचिका में बीमारी को ही आधार बनाया गया था। मनीष सिसोदिया की तरफ से सीनियर वकील मोहित माथुर ने कहा कि उनकी वाइफ की कंडीशन अब पहले से बेहतर है। 

रेगुलर जमानत के लिए दायर की याचिका

वहीं, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने हाल ही में दिल्ली शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका दायर की है। सिसोदिया अब रेगुलर जमानत के लिए कोर्ट गए हैं, जबकि अंतरिम जमानत की याचिका में 6 सप्ताह के लिए राहत की अपील की थी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। दिल्ली से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।