Friday, April 26, 2024
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पत्नी की सेहत का हवाला देकर मनीष सिसोदिया ने मांगी थी राहत, अब HC से ली अंतरिम बेल याचिका वापस

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आज दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी।

Malaika Imam Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Updated on: May 24, 2023 17:51 IST
मनीष सिसोदिया- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO मनीष सिसोदिया

दिल्ली आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। मनीष सिसोदिया ने आज यानी बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत याचिका वापस ली। उन्होंने अपनी पत्नी की सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। इस पर हाई कोर्ट ने 11 मई को अंतरिम और नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाई कोर्ट ने आज आदेश दिया कि यह देखते हुए कि मनीष सिसोदिया की पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, अंतरिम जमानत याचिका को खारिज किया जाता है। सिसोदिया ने यह कहते हुए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी कि उनकी पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही है। आज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दी। इसी बेंच के सामने ईडी मामले में नियमित जमानत की सुनवाई भी की जानी है। 

"याचिका में बीमारी को ही आधार बनाया"

ईडी की तरफ से ए़डिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वे इसलिए जमानत याचिका वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके वकील ने फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश कर इसकी मांग की थी। ईडी ने कोर्ट से कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दाखिल होने से पहले ही उनकी पत्नी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी, जबकि याचिका में बीमारी को ही आधार बनाया गया था। मनीष सिसोदिया की तरफ से सीनियर वकील मोहित माथुर ने कहा कि उनकी वाइफ की कंडीशन अब पहले से बेहतर है। 

रेगुलर जमानत के लिए दायर की याचिका

वहीं, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने हाल ही में दिल्ली शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका दायर की है। सिसोदिया अब रेगुलर जमानत के लिए कोर्ट गए हैं, जबकि अंतरिम जमानत की याचिका में 6 सप्ताह के लिए राहत की अपील की थी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

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