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ED की नई शिकायत के बाद बढ़ी केजरीवाल की मुसीबत, कोर्ट ने 16 मार्च को तलब किया

 Published : Mar 07, 2024 10:25 am IST,  Updated : Mar 07, 2024 11:58 am IST

शराब नीति घोटाला मामले में ED दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ रही है, और दूसरी ओर केजरीवाल भी एजेंसी के सामने पेश होने को तैयार नहीं हैं।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। Image Source : PTI FILE

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में कथित रूप से समन का पालन नहीं करने पर ED द्वारा फिर से की गई शिकायत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को समन जारी किया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। बता दें कि ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत में बुधवार को नई शिकायत दर्ज कराई थी। 

केजरीवल ने ED के समन को बताया था अवैध

ED ने इससे पहले एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में केजरीवाल को जारी किए गए पहले 3 समन पर पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। ACMM मल्होत्रा की कोर्ट ने इस मामले (समन संख्या 1 से 3 के संबंध में) को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। केजरीवाल ने ED के इन सभी 8 समन को ‘अवैध’ बताया था और पिछली बार ED को सूचित किया था कि उनसे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ की जा सकती है।

समन की संख्या कब भेजा समन क्या हुआ
पहला 02 नवंबर 2023 पेश नहीं हुए
दूसरा 21 दिसंबर 2023 पेश नहीं हुए
तीसरा 03 जनवरी 2024 पेश नहीं हुए
चौथा 17 जनवरी 2024 पेश नहीं हुए
पांचवां 02 फरवरी 2024 पेश नहीं हुए
छठवां 14 फरवरी 2024 पेश नहीं हुए
सातवां 22  फरवरी 2024 पेश नहीं हुए
आठवां 27  फरवरी 2024 पेश नहीं हुए

‘हमने कुछ भी गलत नहीं किया है’

केजरीवाल ने 4 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ‘हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और न ही हम छिपने की कोशिश कर रहे हैं।’ ED ने IPC की धारा 174 के साथ PMLA की धारा 63 (4) के अलावा अन्य धाराओं के तहत नई शिकायत दर्ज कराई है। PMLA की यह धारा जानबूझकर किसी भी निर्देश की अवज्ञा करने से संबंधित हैं। इसी तरह की कार्रवाई ED ने जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी की थी। रांची की एक कोर्ट ने सोरेन को प्रथम दृष्टया एजेंसी द्वारा जारी नोटिस की अवहेलना का दोषी ठहराया और उन्हें 3 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा।

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