Friday, May 10, 2024
Advertisement

ऑस्ट्रेलिया में अब भारतीय छात्र बिना वीजा के कर सकेंगे काम, नियमों में हुए ये बदलाव

ऑस्ट्रेलिया ने 1 जुलाई, 2023 से ऑस्ट्रेलियाई तृतीयक संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय स्नातकों(Graduates) के लिए वीजा नियमों में बदलाव लागू किया है।

IndiaTV Hindi Desk Edited By: IndiaTV Hindi Desk
Published on: July 02, 2023 17:57 IST
सांकेतिक फोटो- India TV Hindi
Image Source : FILE सांकेतिक फोटो

ऑस्ट्रेलिया ने 1 जुलाई, 2023 से ऑस्ट्रेलियाई तृतीयक संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय स्नातकों(Graduates) के लिए वीजा नियमों में बदलाव लागू किया है। नए नियमों के अनुसार, भारतीय छात्र अब आठ साल तक बिना वीज़ा के काम के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये बदलाव मई 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं।

MATES एक अस्थायी वीज़ा कार्यक्रम

द्विपक्षीय समझौते के अनुसार, भारतीय छात्रों को मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली-प्रोफेशनल्स स्कीम (MATES) के तहत आठ साल तक बिना वीजा के ऑस्ट्रेलिया में काम करने का विकल्प दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया भारत के 3000 युवा पेशेवरों को हर साल अधिकतम आठ साल तक बिना वीजा के ऑस्ट्रेलिया में काम करने का विकल्प देगा।इसके अलावा भारतीय छात्र बिना वीजा प्रायोजक के भी ऑस्ट्रेलिया में दो साल बिता सकेंगे। MATES एक अस्थायी वीज़ा कार्यक्रम है, जो इंजीनियरिंग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, खनन, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवीकरणीय ऊर्जा सहित क्षेत्रों के भारतीय पेशेवरों के लिए लागू है।

प्रति पखवाड़ा अधिकतम 48 घंटे कार्य
नए वीज़ा नियमों के तहत 1 जुलाई से छात्रों के लिए काम के घंटे बढ़कर 48 घंटे प्रति पखवाड़े हो जाएंगे। वृद्ध देखभाल क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को इस विनियमन से छूट दी गई है और उन्हें 31 दिसंबर, 2023 तक असीमित घंटे काम करने की अनुमति है। MATES वीज़ा कार्यक्रम के तहत, 31 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवार और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त और सत्यापित विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की है, वे लाभ उठाने के पात्र हैं।

 

Latest Education News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें एजुकेशन सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement