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रिलीज से एक दिन पहले इंद्राणी मुखर्जी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर मंडराए काले बादल, हाई कोर्ट में पहुंचा मामला

रिलीज से एक दिन पहले इंद्राणी मुखर्जी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर काले बादल मंडराने लगे हैं। सीरीज की रिलीज को हाई कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि पहले ये सीरीज एक पैनल को दिखाई जाए।

Reported By : Suraj Ojha Written By : Jaya Dwivedie Published : Feb 22, 2024 13:19 IST, Updated : Feb 22, 2024 13:19 IST
Indrani Mukerjea - India TV Hindi
Image Source : X Indrani Mukerjea

'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: बरीड ट्रुथ' की रिलीज पर काले बादल मंडराने लगे हैं। सीरीज की रिलीज से एक दिन पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को सलाह दी है कि वह इंद्राणी मुखर्जी पर आधारित 'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: बरीड ट्रुथ' की रिलीज को टाल दें। इंद्राणी मुखर्जी पर अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप  और इसी विषय पर ये डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज बनाई गई है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहले हाई कोर्ट, सीबीआई और वकीलों के सामने इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की जाए। 

इस दिन रिलीज होनी थी सीरीज

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस मंजूश देशपांडे की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को हाईकोर्ट में होगी। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि इस वेब सीरीज की वजह से कोर्ट में चल रहे केस पर असर पड़ेगा। शाना लेवी और उराज बहल द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री 23 फरवरी को रिलीज होने वाली थी। इससे पहले, सीबीआई ने डॉक्यूमेंट्री सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट से संपर्क किया था।

कोर्ट ने किया सवाल 

पीठ ने गुरुवार को सीरीज के निर्माताओं से जानना चाहा कि क्या वह सीबीआई के लिए सीरीज की स्क्रीनिंग आयोजित करने को इच्छुक है? कोर्ट ने पूछा, "सीबीआई को सीरीज देखने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। दस्तावेज-श्रृंखला साझा करने में क्या कठिनाई है?" इसमें कहा गया है कि जहां एक आरोपी के पास अधिकार हैं, वहीं अभियोजन पक्ष और पीड़ित के पास भी अधिकार हैं। नेटफ्लिक्स की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रवि कदम ने शुरू में विरोध किया और कहा कि यह प्री-सेंसरशिप के समान होगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई को सीरीज के खिलाफ पहले ही अदालत का रुख करना चाहिए था और आखिरी क्षण तक इंतजार नहीं करना चाहिए था। हालांकि पीठ ने कहा कि मामले में सुनवाई अभी भी जारी है और गवाहों के बयान अभी भी दर्ज किए जा रहे हैं।

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