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27 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए AAP विधायक दिनेश मोहनिया

 Written By: India TV News Desk
 Published : Jun 25, 2016 06:36 pm IST,  Updated : Jun 25, 2016 06:36 pm IST

नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने कथित छेड़छाड़ मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक दिनेश मोहनिया की जमानत अर्जी खारिज करके उन्हें 27 जून यानी सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दिनेश मोहनिया को

dinesh mohaniya- India TV Hindi
dinesh mohaniya

नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने कथित छेड़छाड़ मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक दिनेश मोहनिया की जमानत अर्जी खारिज करके उन्हें 27 जून यानी सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दिनेश मोहनिया को 'यौन उत्पीड़न' के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि पानी की अनियमित आपूर्ति की शिकायत करने वह मोहनिया के कार्यालय गई थी, जिस दौरान विधायक ने उनके साथ छेड़छाड़ की।

दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार से विधायक मोहनिया को दिल्ली पुलिस ने संगम विहार स्थित उनके घर से उस वक्त उठा लिया, जब वह एक संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे। महिला की शिकायत के आधार पर उनपर बदसलूकी, मारपीट तथा अनुचित तरीके से महिला को छूने का भी मामला दर्ज किया गया है। आप विधायक को नेब सराय थाने ले जाया गया, जहां 10-12 महिलाओं के एक समूह ने गुरुवार को मोहनिया के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस उपायुक्त ईश्वर सिंह ने कहा, "हमने आज (शनिवार) मोहनिया को मारपीट करने, यौन उत्पीड़न, महिला को अनुचित तरीके से स्पर्श करने व उसकी मर्यादा को भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वाकया उस समय का है, जब महिलाओं के एक समूह के साथ वह महिला विधायक के कार्यालय जल आपूर्ति को लेकर शिकायत करने गई थी।"

सिंह ने कहा कि उनमें से दो महिलाओं ने बयान दिया है कि मोहनिया के सहयोगियों ने उनमें से एक को उसकी मर्यादा भंग करने के इरादे से अनुचित तरीके से स्पर्श किया। अधिकारी ने कहा, "प्रारंभ में हमने मोहनिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (आपराधिक इरादे के लिए दंड) तथा 509 (एक महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से उस तरह का शब्द या हावभाव दर्शाना) के तहत मामला दर्ज किया था, जैसा कि समूह की महिलाओं ने अपनी शिकायत में कहा था।"

उन्होंने कहा, "बाद में हमने उनमें से दो महिलाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से दिए गए बयान के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (अश्लील टिप्पणी करना या यौन उत्पीड़न करना) तथा 354बी (महिला के शील भंग करने के इरादे से किया गया कृत्य) को भी मामले में जोड़ दिया।" पुलिस अधिकारी ने कहा, "गिरफ्तारी से पहले, हमने पुलिस जांच में शामिल होने के लिए उन्हें शुक्रवार शाम तथा शनिवार सुबह नोटिस जारी किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार करने से इंकार कर दिया। इसके बाद हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।" अधिकारी ने मामले में कुछ और गिरफ्तारी का संकेत दिया।

दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष मोहनिया के खिलाफ शुक्रवार को एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें उनपर दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में 60 वर्षीय एक व्यक्ति को कथित तौर पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया है। वह उस वक्त इलाके में पानी की अनियमित आपूर्ति से परेशान लोगों से मुलाकात करने गए थे।

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