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सीडी कांड: दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को मिली जमानत

 Written By: IANS
 Published : Nov 07, 2016 07:35 pm IST,  Updated : Nov 07, 2016 07:35 pm IST

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री और निलंबित AAP नेता संदीप कुमार को जमानत दे दी। कुमार को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

Sandeep Kumar | PTI File Photo- India TV Hindi
Sandeep Kumar | PTI File Photo

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री और निलंबित AAP नेता संदीप कुमार को जमानत दे दी। कुमार को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी ने कुमार को जमानत दी। मामले के प्रकाश में आने के बाद संदीप कुमार को आम आदमी पार्टी सरकार से बर्खास्त कर दिया गया था।

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संदीप कुमार समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास मंत्री थे। उन्हें एक महिला की शिकायत पर 3 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। वह पार्टी से भी निलंबित कर दिए गए हैं। उत्तरी दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि राशन कार्ड बनवा देने का प्रलोभन देकर मंत्री संदीप ने उसका यौन शोषण किया। इस महिला को एक सेक्स टेप वीडियो में देखा गया, जिसमें यह महिला मंत्री के साथ यौनाचार करती देखी जा रही है।

कुमार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म करने) और 328 (जहर खिलाने का प्रयास) के तहत मामला दर्ज है। आप विधायक पर सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 67-ए (यौन सामग्री के प्रकाशन या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संचरण अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसका कुमार ने सुल्तानपुरी इलाके के अपने कार्यालय पर यौन शोषण किया, जहां महिला राशन कार्ड बनवाने के लिए गई थी।

अपनी जमानत याचिका में कुमार ने कहा कि वह करीब दो महीने हिरासत में रहे, फिर भी मामले की जांच अभी अधूरी है। उन्होंने कहा कि उनका व्यवहार प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से अच्छा रहा है और उन्होंने खुद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। दिल्ली पुलिस ने हालांकि जमानत याचिका का विरोध किया था। पुलिस की दलील थी कि यदि जमानत दे दी गई तो संदीप गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।

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