गुड़गांव: गुड़गांव ज़िला प्रशासन ने प्रदूषण की गंभीर समस्या से निबटने के लिए धारा 144 लगा दी है और खुले में कूड़ा-कचरा जलाने पर भी पाबंदी लगा दी है। ये पाबंजी तब तक जारी रहेगी जब तक कि शहर धुआं-मुक्त नहीं हो जाता।
आदेश में कहा गया है कि खुले में कूड़ा-कचरा या अन्य चीज़ें जलाने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी एसएचओ, गुड़गांव नगर निगम के संयुक्त आयुक्त और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इसका उल्ळंघन करने वालों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करने को कहा गया है।
स्तानीय नागरिकों और रेज़ीडेंशियल वेल्फ़ेयर एसोसिएशन से भी प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में मदद करने को कहा गया है।