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कोर्ट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया तो अवमानना का केस चलेगा

 Written By: Bhasha
 Published : Feb 23, 2017 07:57 pm IST,  Updated : Feb 23, 2017 07:58 pm IST

बंबई उच्च न्यायालय की यहां स्थित पीठ मुकदमा लड़ने वालों और आम आदमी को अदालत कक्ष के अंदर मोबाइल फोन, ऑडियो: वीडियो रिकार्डर या कैमरा ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और कहा है कि ऐसे किसी उल्लंघन को अदालत की अवमानना के तौर पर लिया जाएगा।

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पणजी: बंबई हाईकोर्ट की यहां स्थित पीठ मुकदमा लड़ने वालों और आम आदमी को अदालत कक्ष के अंदर मोबाइल फोन, ऑडियो: वीडियो रिकार्डर या कैमरा ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और कहा है कि ऐसे किसी उल्लंघन को अदालत की अवमानना के तौर पर लिया जाएगा। 

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अदालत के रजिस्ट्रार जनरल मंगेश पाटिल द्वारा पिछले हफ्ते जारी नोटिस में कहा गया है, सभी पक्षों: वादियों और लोगों को सूचित किया जाता है कि वे अदालत कक्ष के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या ऑडियो:वीडियो रिकार्डिंग उपकरण नहीं लाएं तथा उनका इस्तेमाल कर कोई चीज रिकार्ड नहीं करें। 

इसमें कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों के ऐसे उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे या अदालत जुर्माना लगाएगी और इसके साथ साथ वे अदालत की अवमानना कानून, 1971 तथा अन्य दंडनीय कानून के तहत कार्रवाई का सामना करेंगे। 

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