नई दिल्ली: हाल ही में सरकार ने एक नई सेवा शुरू की है, जिसके तहत आम जनता को पैन नंबर और कारोबारियों को टैन नंबर आसानी से मिल सकता है। इसके लिए लोगों को डिजिटल सिगनेचर का इस्तेमाल करना होगा। जिन लोगों के पास डिजिटल सिगनेचर की सेवा नहीं है उनके लिए आधार संख्या पर आधारित सेवा शुरू की गई है। इस सेवा के तहत 4 या 5 दिन में लोगों को पैन नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया था कि आवेदकों को पैन और टैन नंबर जल्दी आवंटित करने के लिए NSDL और UTISTL के पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट का उपयोग होगा और आवेदन मिलने के बाद एक दिन के अंदर आवेदकों को पैन और टैन नंबर मिल जाएगा।
मंत्रालय का कहना है कि NSDL ने अपने पोर्टल पर आवेदकों के लिए आधार संख्या से जुड़ी एक E-हस्ताक्षर आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध कराई है। इस प्रक्रिया में 3 या 4 दिन के अंदर आवेदकों को पैन नंबर दे दिया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि इस तंत्र को आधार संख्या के डाटा बेस से जोड़ा गया है। पैन नंबर के लिए जैसे ही आधार संख्या का इस्तेमाल किया जाता है, आयकर विभाग संबंधित व्यक्ति के आधार डाटा बेस से जानकारी ले लेता है।
इस प्रक्रिया में केवल 3 या 4 दिन का समय लगता है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस नई प्रक्रिया से नकली पैन कार्ड बनाने की आशंका कम हो जाएगी।