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अनुच्छेद 35ए को चुनौती देने वाली याचिका सूचीबद्ध करने पर चैम्बर में होगा फैसला

 Reported By: Bhasha
 Published : Jan 22, 2019 02:01 pm IST,  Updated : Jan 22, 2019 02:01 pm IST

शीर्ष अदालत ने पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 35 ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई इस साल जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी।

अनुच्छेद 35ए को चुनौती देने वाली याचिका सूचीबद्ध करने पर चैम्बर में होगा फैसला - India TV Hindi
अनुच्छेद 35ए को चुनौती देने वाली याचिका सूचीबद्ध करने पर चैम्बर में होगा फैसला 

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 35ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने के बारे में चैम्बर में फैसला किया जाएगा। अनुच्छेद 35 ए जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष सुविधाएं और अधिकार देता है। वकील बिमल रॉय जाड ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया।

उन्होंने गैर सरकारी संगठन ‘वी द सिटिजन’ की इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया और कहा कि पहले न्यायालय ने इसे जनवरी के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 35 ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई इस साल जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी।

राष्ट्रपति के आदेश पर 1954 में संविधान में अनुच्छेद 35-ए शामिल किया गया था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान करता है और यह राज्य के बाहर के लोगों को इस राज्य में किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति प्राप्त करने पर रोक लगाता है।

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