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CBI ने लोन डिफॉल्ट केस में विजय माल्या के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

 Written By: IANS
 Published : Jan 24, 2017 10:39 pm IST,  Updated : Jan 24, 2017 10:40 pm IST

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 1,300 करोड़ रुपये के किंगफिशर एयरलाइंस-IDBI बैंक मामले में फरार शराब कारोबारी विजय माल्या तथा अन्य के खिलाफ मंगलवार को यहां एक विस्तृत आरोप-पत्र दाखिल किया।

Vijay Mallaya- India TV Hindi
Vijay Mallaya

मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 1,300 करोड़ रुपये के किंगफिशर एयरलाइंस-IDBI बैंक मामले में फरार शराब कारोबारी विजय माल्या तथा अन्य के खिलाफ मंगलवार को यहां एक विस्तृत आरोप-पत्र दाखिल किया। 1,000 पन्नों से अधिक के आरोप-पत्र में आरोप लगाया गया है कि माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस को तय प्रक्रिया का पालन किए बिना दिए गए ऋण से सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक को भारी नुकसान हुआ।

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आरोप-पत्र में कहा गया है कि IDBI बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से किंगफिशर एयरलाइंस ऋण लेने में कामयाब रहा और ऋण के कुछ हिस्से का 'व्यक्तिगत इस्तेमाल' किया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि बैंक के पूर्व अध्यक्ष योगेश अग्रवाल सहित बैंक के अन्य अधिकारियों द्वारा यह मामला 'ओमिशन एंड कमीशंस' का है और कहा कि खराब क्रेडिट रेटिंग तथा कंपनी की गिरती वित्तीय हालत के बावजूद किंगफिशर को ऋण दिया गया।

सीबीआई ने कहा कि मामले की आगे जांच जारी है और माल्या के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है, जिसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, CBI ने सिंगापुर तथा ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड को लेटर्स रोगेटरी (जानकारी पाने के लिए विदेशी अदालतों से आग्रह को लेकर दस्तावेज) भेजा है, ताकि उनके देशों में किंगफिशर एयरवाइंस के बैंक खातों की विस्तृत जानकारी पाई जा सके।

CBI ने IDBI के पूर्व प्रमुख योगेश अग्रवाल तथा अन्य को CBI की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया, जहां उन्हें सात फरवरी तक के लिए हिरासत में भेज दिया गया। अग्रवाल को सोमवार को नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। उनकी हिरासत की मांग करते हुए CBI ने कहा कि वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं और भगोड़े माल्या की तरह देश छोड़कर भाग सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।आरोपी की तरफ से पेश हुए वकील अमित देसाई तथा राजीव चव्हाण ने अपने मुवक्किल की अंतरिम जमानत की मांग की।

CBI के अभियोजक भरत बदामी ने जमानत याचिका पर सीबीआई का जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार तक समय मांगा। विशेष अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 30 जनवरी मुकर्रर की है।

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