Thursday, April 25, 2024
Advertisement

Gurugram Crime: रेत में खेलने पर ठेकेदार ने बच्चे को जमकर पीटा, पड़ोसी पर भी हमला, दोनों को गंभीर चोटें

Gurugram Crime: बच्चे को डंडे से लगने पर गंभीर चोटें आईं, जबकि पड़ोसी 46 वर्षीय सरोज सिंह, जिसने बच्चे को बचाने की कोशिश की, उसके सिर के पिछले हिस्से में 13 टांके लगे हैं।

Malaika Imam Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published on: October 08, 2022 22:34 IST
Gurugram Crime- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE Gurugram Crime

Highlights

  • छुड़ाने आए पड़ोसी के साथ भी मारपीट
  • सिर पर नुकीली चीज से किया गया हमला
  • आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है

Gurugram Crime: हरियाणा के गुरुग्राम के भोंडसी इलाके में निर्माण कार्य के लिए रखी गई रेत के ढेर पर खेलने पर एक बिल्डिंग ठेकेदार ने आठ साल के बच्चे की जमकर पिटाई की। पुलिस के मुताबिक, नाबालिग को छुड़ाने आए पड़ोसी के साथ भी आरोपी ने मारपीट की। अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। 

आठ साल के बच्चे को डंडे से जमकर पीटा

पुलिस ने कहा कि यह घटना भोंडसी इलाके के कृष्णा कुंज इलाके में 05 अक्टूबर को हुई जब बच्चा संदिग्ध के घर पर चल रहे निर्माण कार्य के लिए रखी रेत में खेल रहा था। इस दौरान 36 वर्षीय निर्माण ठेकेदार अश्वनी कुमार ने रेत पर खेलने को लेकर कई बच्चों की पिटाई कर दी, लेकिन आठ साल के बच्चे को डंडे से जमकर पीटा।

बच्चे को डंडे से लगने पर गंभीर चोटें आईं

बच्चे को डंडे से लगने पर गंभीर चोटें आईं, जबकि पड़ोसी 46 वर्षीय सरोज सिंह, जिसने बच्चे को बचाने की कोशिश की, उसके सिर के पिछले हिस्से में 13 टांके लगे हैं। मामले में शिकायतकर्ता सिंह ने आरोप लगाया कि जब उसने बच्चे को बचाने की कोशिश की, तो कुमार ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके सिर पर किसी नुकीली चीज से हमला किया, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गया।

आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी जारी

उन्होंने पुलिस को बताया कि मेरे सिर के पिछले हिस्से में 13 टांके लगे हैं। भोंडसी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार ने कहा, दोनों पीड़ितों की हालत ठीक है। बाल कल्याण समिति उसका बयान दर्ज करेगी और हमें भेज देगी। अश्विनी कुमार फरार है और उसे गिरफ्तार करने के लिए तलाशी जारी है।

सिंह की शिकायत के आधार पर भोंडसी पुलिस स्टेशन में ठेकेदार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement