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गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कर रही थी सुनवाई

 Published : May 10, 2023 04:07 pm IST,  Updated : May 10, 2023 04:07 pm IST

उद्धव गुट कि तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट करने के आदेश को रद्द किया जाए। उद्धव गुट ने कहा था कि राज्यपाल का जून 2022 का फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

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सुप्रीम कोर्ट Image Source : FILE

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में पिछले वर्ष हुई राजनितिक उठापटक और सत्ता परिवर्तन को लेकर कल बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट कि संवैधानिक पीठ इस मामले कि सुनवाई कर रही थी। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार पीठ कल इस मामले में फैसला सुना सकती है। इस संवैधानिक पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा थे। 

इस मामले में पीठ ने विभिन्न याचिकायों पर 17 फरवरी से सुनवाई शुरू कि थी। जिसके बाद 16 मार्च को सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल, हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी और अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह की दलीलें भी सुनीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में राज्यपाल कार्यालय की पैरवी की। वहीं MVA गुट कि तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत और अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने दलीलें पेश कीं। 

बता दें की उद्धव गुट कि तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट करने के आदेश को रद्द किया जाए। उद्धव गुट ने कहा था कि राज्यपाल का जून 2022 का फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और यह देश कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर अपने ऑफिस का इस्तेमाल किसी खास नतीजे के लिए नहीं होने दे सकता है।

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