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पीएम मोदी के खिलाफ संजय सिंह की याचिका पर कोर्ट ने लगाई फटकार, राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज की

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 14, 2018 09:07 pm IST,  Updated : Jun 14, 2018 09:08 pm IST

संजय सिंह को फटकार लगात हुए कोर्ट ने कहा कि वैसे इस तरह की याचिकाएं भारी जुर्माने के साथ खारिज किये जाने लायक हैं , लेकिन वह कोई जुर्माना नहीं लगा रही है।

आप नेता संजय सिंह।- India TV Hindi
आप नेता संजय सिंह।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति सुनिश्चित करने और जनहित से जुड़े प्रश्नों का जवाब देने का निर्देश देने की मांग वाली राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिका ‘‘ राजनीतिक रूप से प्रेरित ’’ और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की अवकाशपीठ ने कहा कि वैसे इस तरह की याचिकाएं भारी जुर्माने के साथ खारिज किये जाने लायक हैं , लेकिन वह कोई जुर्माना नहीं लगा रही है। 

अदालत ने आप नेता सिंह को चेताया कि इस तरह की लापरवाही को हमेशा नरम प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। पीठ ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं कि वर्तमान रिट याचिका संसद के सदस्यों की उपस्थिति की जांच शुरू करने का मंच नहीं बन सकती। ना ही हमें इस रिट याचिका में कोई ठोस सामग्री मिली जिसके आधार पर स्पीकर को इस तरह का कोई निर्देश जारी किया जाए। 

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