Saturday, April 27, 2024
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अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों को किया कम

सुप्रीम कोर्ट से अफजाल अंसारी को राहत मिली है। दरअसल दोषसिद्धि निलंबित मामले में अफजाल अंसाैरी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। हालांकि यह बहाली सशर्त है। इसके तहत अंसारी संसद की कार्यवाही में भाग भी नहीं ले सकेंगे।

Avinash Rai Written By: Avinash Rai @RaisahabUp61
Updated on: January 12, 2024 10:18 IST
Afzal Ansari Parliament membership restored Supreme Court reduced his rights know the reason- India TV Hindi
Image Source : PTI अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अधिनियन मामले में बहुजन समाज पार्टी के नेता अफजाल अंसारी को राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की अयोग्यता को रद्द कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। दरअसल कोर्ट ने दिसंबर 2023 में ही अफजाल अंसारी की सजा को निलंबित करने को कहा था कि अंसारी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे। बता दें कि इस फैसले के बाद अंसारी को लोकसभा में मतदान करने या सरकारी भत्ते और आर्थिक लाभ लेने का अधिकार नहीं रहेगा। 

अफजाल अंसारी की अयोग्यता रद्द

हालांकि इस आदेश के बाद सांसद के रूप में अंसारी के दर्जे के बहाल कर दिया गया है। हालांकि उनके कुछ अधिकारों को छीन लिया गया है। ऐसे में आगमी बजट सत्र में अफजाल अंसारी संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे। इस बाबत लोकसभा ने एक अधिसूचना भी जारी की। लोकसभा ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा, भारत के सुप्रीम के 14 दिसंबर 2023 के आदेश के मद्देनजर, अफजाल अंसारी की अयोग्यता (1 मई 2023 को अधिसूचित)। भारत के सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों के अनुरूप और आगे की न्यायिक घोषणा तक लागू नहीं होगी। 

सजा मिलने के बाद रद्द हुई थी संसद सदस्यता

बता दें कि साल 2007 के एक मामले में अफजाल अंसारी की दोषसिद्धी के बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने इस बाबत कहा था कि उनका गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र विधायिका में अपने वैध प्रतिनिधित्व से वंचित रहेगा। क्योंकि वर्तमान के लोकसभा के शेष कार्यकाल को देखते हुए चुनाव का आयोजन नहीं कराया जा सकता है। दरअसल इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। ऐसे में जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक गाजीपुर में उपचुनाव नहीं कराए जा सकते थे। 

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