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हरियाणा में नौकरियों के लिए आरक्षण, 75 प्रतिशत जॉब राज्य के लोगों के लिए रिजर्व

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jul 06, 2020 05:40 pm IST,  Updated : Jul 06, 2020 05:52 pm IST

हरियाणा सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत कोटा को मंजूरी दी है।

haryana private sector job reservation for state residents- India TV Hindi
haryana private sector job reservation for state residents Image Source : TWITTER/CORE ALPHA

नई दिल्ली। हरियाणा सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत कोटा को मंजूरी दी है। इस संबंध में कैबिनेट ने अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दी है। चौटाला ने ट्वीट कर कहा, 'आज युवाओं के लिए एतिहासिक दिन है !! हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है।

सोमवार को हरियाणा सचिवालय में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में अध्यादेश का प्रारूप पास हो गया। आगामी कैबिनेट बैठक से अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा।

ये रहेगा कानून का प्रारूप

हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 प्रदेश के सभी निजी उद्योग, फर्म अथवा हर रोजगार प्रदाता पर लागू होगा जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। यह नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू न होकर अध्यादेश के नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि के बाद निजी क्षेत्र में होने वाली भर्तियों पर लागू होगा।

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