Sunday, April 28, 2024
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चुनाव चिह्न विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शरद पवार ने बताया लोकतंत्र की जीत, कही ये बात

पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शरद पवार ने लोकतंत्र की जीत बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम संविधान के लिए लड़ना जारी रखेंगे।

Amar Deep Written By: Amar Deep
Updated on: February 19, 2024 22:08 IST
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शरद पवार ने एक्स पर किया पोस्ट।- India TV Hindi
Image Source : PTI सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शरद पवार ने एक्स पर किया पोस्ट।

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए शरद पवार को निर्वाचन आयोग का रुख करने की अनुमति दी है। शरद पवार ने इसे लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा है कि यह मतदाताओं की जीत है। हम डॉ. भीम राव अंबेडकर के संविधान के लिए लड़ना जारी रखेंगे।

मतदाताओं की जीत

शरद पवार ने एक्स पर लिखा है कि 'छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के शुभ दिन पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें भारतीय चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत दी है। यह मतदाताओं की जीत है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देश के मतदाताओं को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए और इस तथ्य पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए कि उम्मीदवारों ने मूल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा है।'

7 दिनों के भीतर विचार करने का निर्देश

उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है कि 'इसमें हमें पूरी तरह से मान्यता न दिए जाने की मांग के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करने के अलावा इसी तरह के विवाद के कारण सीमा पार की स्थिति का भी जिक्र किया गया है। हम अंतरिम रूप से हमें 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार' के रूप में मान्यता देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने नमन करते हैं जिसमें माननीय चुनाव आयोग को 7 दिनों के भीतर हमारे चुनाव चिह्न के लिए हमारे आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।'

संविधान के लिए लड़ना जारी रखेंगे

अपनी पोस्ट की आखिरी लाइन में उन्होंने लिखा है कि 'यह बड़े पैमाने पर लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत है। हम डॉ. भीम राव अंबेडकर के संविधान के लिए लड़ना जारी रखेंगे।' अंत में उन्होंने 'सत्यमेव जयते' लिखकर अपनी बात को समाप्त किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि शरद पवार गुट को पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ देने का निर्वाचन आयोग का 7 फरवरी का फैसला अगले आदेश तक जारी रहेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) घोषित करने के आयोग के 6 फरवरी के आदेश के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट से जवाब मांगा। 

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