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ZPM के 16 विधायकों के खिलाफ शिकायत दर्ज, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप

 Edited By: Shakti Singh
 Published : May 27, 2024 11:47 pm IST,  Updated : May 28, 2024 06:32 am IST

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष वनलालरुआता ने कहा कि उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी की सलाहकार संस्था ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) और वाल उपा काउंसिल (वीयूसी) को भी इसी तरह की शिकायत सौंपी है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार कोई भी विधायक एक से अधिक समितियों का सदस्य नहीं हो सकता।

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लालबियाकजामा Image Source : MIZORAM ASSEMBLY

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी और आप ने सोमवार को मिजोरम विधानसभा अध्यक्ष लालबियाकजामा के समक्ष जेडपीएम के 16 विधायकों के खिलाफ सदन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में, पीसी और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि 16 विधायकों ने सदन की "समितियों में दोहरी सदस्यता" धारण करके "विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का उल्लंघन किया है।"

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष वनलालरुआता ने कहा कि उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी की सलाहकार संस्था ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) और वाल उपा काउंसिल (वीयूसी) को भी इसी तरह की शिकायत सौंपी है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार कोई भी विधायक एक से अधिक समितियों का सदस्य नहीं हो सकता।

लालबियाकजामा ने खारिज किए आरोप

पीसी-आप गठबंधन ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य मंत्री का दर्जा रखने वाले चार विधायक कुछ विधानसभा समितियों के सदस्य हैं, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। लालबियाकजामा ने आरोप को खारिज करते हुए दावा किया कि 16 विधायकों ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने कहा, "मिजोरम विधानसभा में प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियमों की धारा 277 (2), जो विधायकों को एक से अधिक समितियों का सदस्य बनने से रोकती है, उसे हटा दिया गया है और अब यह वैध नहीं है।"

अध्यक्ष ने साफ किए नियम

अध्यक्ष ने यह भी कहा कि नियम केवल मंत्री को राज्य विधानसभा के तहत विषय समिति का सदस्य बनने से रोकते हैं और "चार विधायक, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं और राज्य मंत्री का दर्जा रखते हैं, उन्हें नियमों के अनुसार विषय समिति का सदस्य बनने से नहीं रोका गया है"।

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