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आधार को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की समय-सीमा सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ाई, 30 जून तक करा सकते हैं अब लिंकिंग

आधार को कल्‍याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने की समय-सीमा को सरकार ने 3 महीने और बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। इससे पहले सरकार ने मंगलवार को पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 जून करने की घोषणा की थी।

Abhishek Shrivastava Edited by: Abhishek Shrivastava
Updated on: May 11, 2018 16:12 IST
aadhaar- India TV Paisa

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नई दिल्‍ली। आधार को कल्‍याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने की समय-सीमा को सरकार ने 3 महीने और बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। इससे पहले सरकार ने मंगलवार को पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 जून करने की घोषणा की थी।

आधार पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सरकार यह फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है जिन्‍होंने अभी तक आधार नहीं बनवाया है या आधार को विभिन्‍न सेवाओं के साथ नहीं जोड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को बैंक खाता, फोन नंबर और तत्‍काल पासपोर्ट जैसी सेवाओं के साथ आधार को जोड़ने की समय-सीमा को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया था। इसके पीछे कोर्ट ने तर्क दिया था कि यह मामला अभी कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए इसकी अंतिम तारीख को अंतिम फैसला आने तक के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

आधार डाटा सुरक्षा पर लगातार हो रही है निगरानी

आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार डाटा के संभावित दुरुपयोग को लेकर व्यक्त की जा रही चिंताओं को कम करने का प्रयास किया है। प्राधिकरण ने जोर देकर कहा कि उपयोगकर्ताओं के डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह लगातार निगरानी कर रहा है। उसने कहा कि बायोमैट्रिक पहचान पूरी तरह से मजबूत कानून के दायरे में है। 

यूआईडीएआई ने यह भी कहा कि बैंक खातों को आधार से जोड़ना जारी रख सकते हैं लेकिन आधार उपलब्ध न होने पर खाते को निष्क्रिय नहीं कर सकते हैं, जब तक कि शीर्ष न्यायालय का स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता है। 

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