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किंगफि‍शर एयरलाइंस के खिलाफ हुई पहली बड़ी कार्रवाई, चेक बाउंस मामले में पूर्व सीएफओ को 18 महीने की जेल

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Sep 22, 2016 05:11 pm IST,  Updated : Sep 22, 2016 05:11 pm IST

एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस के दो मामलों में किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व सीएफओ ए रघुनाथन को 18 महीने जेल की सजा सुनाई है।

किंगफि‍शर एयरलाइंस के खिलाफ हुई पहली बड़ी कार्रवाई, चेक बाउंस मामले में पूर्व सीएफओ को 18 महीने की जेल- India TV Hindi
किंगफि‍शर एयरलाइंस के खिलाफ हुई पहली बड़ी कार्रवाई, चेक बाउंस मामले में पूर्व सीएफओ को 18 महीने की जेल

हैदराबाद। एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस के दो मामलों में किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व सीएफओ ए रघुनाथन को 18 महीने जेल की सजा सुनाई है। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने रघुनाथन और शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ चेक बाउंस को लेकर मामला दर्ज कराया था।

विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट एम कृष्ण राव ने रघुनाथन पर प्रत्येक मामले में 20,000-20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इससे पहले, कई मौकों पर सजा की अवधि पर सुनवाई को टाल दिया गया था, क्योंकि रघुनाथन के खिलाफ वारंट लंबित था। अदालत ने 20 अप्रैल को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत 50-50 लाख रुपए के दो चेक बाउंस मामलों में किंगफिशर एयरलाइंस, माल्या तथा रघुनाथन को दोषी ठहराया था।

  • मामला जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (जीएचआईएएल) को किंगफिशर एयरलाइंस लि. द्वारा दिए गए चेक से जुड़ा है।
  • किंगफिशर की ओर से ये चेक हवाईअड्डे पर किंगफिशर एयरलाइंस के उड़ानों के लिए सुविधाओं के उपयोग के लिए दिए थे।
  • जीएसआईएएल राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा का परिचालन करती है।
  • अदालत ने दो चेक बाउंस मामले में किंगफिशर एयरलाइंस, उसके चेयरमैन माल्या तथा रघुनाथन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
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