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जीएसटी परिषद ने रिटर्न फाइलिंग नियमों में दी और छूट, देरी पर जुर्माना भी घटाया

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Nov 11, 2017 12:58 pm IST,  Updated : Nov 11, 2017 12:58 pm IST

जीएसटी परिषद ने कारोबारियों को राहत देते हुए रिटर्न फाइलिंग के नियमों को और सरल बनाने की कोशिश की है। देरी से रिटर्न फाइलिंग पर जुर्माने को भी कम किया।

जीएसटी परिषद ने रिटर्न फाइलिंग नियमों में दी और छूट, देरी पर जुर्माना भी घटाया- India TV Hindi
जीएसटी परिषद ने रिटर्न फाइलिंग नियमों में दी और छूट, देरी पर जुर्माना भी घटाया

नई दिल्‍ली। जीएसटी परिषद ने कारोबारियों को राहत प्रदान करते हुए रिटर्न फाइलिंग के नियमों को और सरल बनाने की कोशिश की है। इसके साथ-साथ देरी से रिटर्न फाइलिंग करने पर लगने वाले जुर्माने को भी कम किया गया है।

अब, कारोबारियों को 31 मार्च 2018 तक सरलीकृत प्रारभिंक जीएसटी-3बी रिटर्न दाखिल करना होगा। साथ ही, मार्च 2018 तक बिक्री और खरीदारी के चालान का मासिक मिलान जारी रहेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने उन व्यवसायों के लिए जीएसटी-3बी फॉर्म को सरलीकृत बनाने का निर्णय लिया है, जिन पर शून्य कर देनदारी दायित्व है या चालान में फाइल करने का कोई लेन-देन नहीं है।

जीएसटीएन पोर्टल पर दाखिल होने वाले कारोबारों में से 40 प्रतिशत कारोबारों पर कर देयता शून्य है। इसके साथ ही जीएसटी परिषद ने देरी में रिटर्न दाखिल करने वालों पर लगने वाले जुर्माने को भी कम कर दिया है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि देरी से जीएसटी दाखिल करने पर शून्य देनदारी वाले करदाताओं पर जुर्माना 200 रुपए से घटाकर 20 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है।

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