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Yes Bank घोटाले के आरोपी राणा कपूर को मिली राहत, Sebi ने बैंक, डीमैट अकाउंट और MF फोलियो को किया डीफ्रीज

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Aug 25, 2021 07:15 pm IST,  Updated : Aug 25, 2021 07:19 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को सिक्यूरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरण के कपूर पर लगाए गए एक करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगा दी।

Yes Bank former MD and CEO Rana Kapoor gets relief, Sebi orders defreezing of bank, demat accounts - India TV Hindi
Yes Bank former MD and CEO Rana Kapoor gets relief, Sebi orders defreezing of bank, demat accounts Image Source : PTI

नई दिल्‍ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को येस बैंक (Yes Bank) के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर (Rana Kapoor) के बैंक अकाउंट्स के साथ ही साथ शेयर और म्‍यूचुअल फंड होल्डिंग्‍स को डीफ्रीज (प्रतिबंध से मुक्‍त करना) करने का आदेश जारी किया है। कपूर वर्तमान में न्‍यायिक हिरासत में हैं। उन्‍हें येस बैंक घोटाला मामले में मार्च, 2020 में गिरफ्तार किया गया था।  

सेबी ने एक करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए इस साल मार्च में राणा कपूर के बैंक अकाउंट्स, शेयर और म्‍यूचुअल फंड होल्डिंग्‍स को जब्‍त कर लिया था। यह निर्णय उस वक्‍त लिया गया था जब राणा अपने ऊपर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहे थे। सेबी ने सितंबर, 2020 में मॉर्गन क्रेडिट के साथ लेनदेन के बारे में खुलासा न करने के कारण कपूर पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। मॉर्गन क्रेडिट येस बैंक की एक अनलिस्‍टेड प्रमोटर इकाई थी।

सेबी ने अपने आदेश में कहा था कि राणा कपूर ने मॉर्गन क्रेडिट के साथ किए गए लेनदेन की जानकारी बैंक बोर्ड का न देकर शेयरहोल्‍डर्स और अपने बीच एक गोपनीय परत बनाई और एलओडीआर (लिस्टिंग ओब्‍लीगेशन एंड डिसक्‍लोजर रिक्‍वायरमेंट्स) रेगूलेशन के प्रावधानों का उल्‍लंघन किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्‍त को सिक्‍यूरिटीज अपीलीय न्‍यायाधिकरण के कपूर पर लगाए गए एक करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगा दी। यह रोक कपूर द्वारा 50 लाख रुपये जमा कराने के बाद लगाई गई है। इसके बाद ही सेबी ने राणा के बैंक खातों, शेयर और म्‍यूचुअल फंड होल्डिंग्‍स को रिलीज करने का आदेश जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करते हुए राणा कपूर ने 50 लाख रुपये का भुगतान कर दिया है। इसके बाद सेबी ने बुधवार को देश के सभी बैंकों और डिपॉजिटरियों-एनएसडीएल और सीडीएसएल- को कपूर के बैंक अकाउंट्स/लॉकर, डीमैट अकाउंट्स और म्‍यूचुअल फंड फोलियो को रिलीज करने का निर्देश दिया है।

फरवरी में सेबी ने कपूर को डिमांड नोटिस भेजा था, हालांकि उन्‍होंने किसी भी बकाये का भुगतान अभी तक नहीं किया है। बकाया भुगतान में कुल 1.04 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जिसमें एक करोड़ रुपये का जुर्माना और 4.56 लाख रुपये का ब्‍याज एवं 1000 रुपये रिकवरी कॉस्‍ट है।  

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