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Amazon और Flipkart जैसी 20 कंपनियों में पकड़ी गई ये गड़बड़ी, कहीं आपने तो नहीं किया ऑर्डर

ऑनलाइन दवा विक्रेताओं को नोटिस में कहा गया है, आपको इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 2 दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाता है, क्यों न आपके खिलाफ दवाओं की बिक्री, स्टॉक, या प्रदर्शन या बिक्री या वितरण की पेशकश के लिए कार्रवाई की जाए।

Sachin Chaturvedi Written By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: February 12, 2023 19:21 IST
Medicines - India TV Paisa
Photo:FILE Medicines

अमेजन और फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस जैसी 20 ऑनलाइन कंपनियों को भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने कारण बताओ नोटिस ने नोटिस भेजा है। ये कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री कर रही थीं। डीसीजीआई वीजी सोमानी द्वारा 8 फरवरी को जारी कारण बताओ नोटिस में दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 दिसंबर, 2018 के आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस के दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई है।

नोटिस में कहा गया है कि डीसीजीआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मई और नवंबर 2019 में और फिर 3 फरवरी को आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए आदेश भेजा था। ऑनलाइन दवा विक्रेताओं को नोटिस में कहा गया है, आपको इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 2 दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाता है, क्यों न आपके खिलाफ दवाओं की बिक्री, स्टॉक, या प्रदर्शन या बिक्री या वितरण की पेशकश के लिए कार्रवाई की जाए। 

नोटिस में कहा गया है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम। नोटिस में कहा गया है कि किसी भी दवा की बिक्री या स्टॉक या प्रदर्शन या बिक्री या वितरण की पेशकश के लिए संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस की आवश्यकता होती है और लाइसेंस धारकों द्वारा लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होता है।

डीसीजीआई ने कहा है कि जवाब नहीं देने की स्थिति में यह माना जाएगा कि कंपनी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और बिना किसी नोटिस के उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। संपर्क करने पर, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने कहा कि यह एक डिजिटल हेल्थकेयर मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म है, जो देश भर के लाखों ग्राहकों के लिए स्वतंत्र विक्रेताओं से वास्तविक और सस्ती दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों तक आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करता है।

फ्लिपकार्ट ने कहा हमें सीडीएससीओ (सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन) से नोटिस मिला है और इसका उचित जवाब दे रहे हैं। एक संगठन के रूप में, हम देश के कानूनों का पालन करने और अपनी प्रक्रियाओं/जांच और नियंत्रण में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेज़न इंडिया और अन्य को भेजे गए विकास पर टिप्पणी मांगने वाले ईमेल प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला।

ट्रेडर्स बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने एक संयुक्त बयान में सरकार से कानून और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सख्ती से लागू करने और यह सुनिश्चित करने की मांग की कि कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी दवा नहीं बेच रही है।

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