Monday, July 07, 2025
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मुंबई की को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के लिए नए नियम लाएगी सरकार, ब्याज छूट समेत मिलेंगे ये सारे फायदे

महाराष्ट्र में करीब 1.25 लाख हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जिनमें 2 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें से लगभग 70% सोसाइटीज मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में हैं।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Jun 22, 2025 12:21 IST, Updated : Jun 22, 2025 12:21 IST
Co-operative Housing Society
Photo:FILE को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी

मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के लिए नए नियम ला रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार इन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों से जुड़े कई नियम में बदलाव करने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, हाउसिंग सोसाइटी के नियमों को सरल बनाने और सरकारी हस्तक्षेप को कम करने के लिए, राज्य सरकार सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों के लिए नए नियम पेश करने की तैयारी में है। नए मसौदा नियमों में सदस्यों के बकाया पर ब्याज को 21% से घटाकर 12% करने, सोसाइटियों को पुनर्विकास के लिए भूमि की लागत का 10 गुना तक लोन लेने में सक्षम बनाने और मेंटेनेंस चार्ज को कम करने का प्रस्ताव है। 

इतना ही नहीं एजीएम में वर्चुअल भागीदारी का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि, दो तिहाई या 20 सदस्यों की उपस्थिति, जो भी कम हो, अनिवार्य कर दी गई है। एजीएम में लिए गए निर्णयों को कुल सदस्यों में से 51% द्वारा पारित किया जाना चाहिए, जिसमें ऑनलाइन भाग लेने वाले सदस्य भी शामिल हैं। रीडेवलपमेंट के लिए बुलाई गई बैठक के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है।

मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में 70% हाउसिंग सोसाइटीज

महाराष्ट्र में करीब 1.25 लाख हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जिनमें 2 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें से लगभग 70% सोसाइटीज मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में हैं। हाउसिंग सोसाइटी के लिए आने वाले नए नियम के ड्राफ्ट में वाणिज्यिक संस्थाओं और दुकानों का प्रावधान जोड़ा गया है, जिससे वे सोसाइटी का एकीकृत हिस्सा बन सकें और पुनर्विकास में उन्हें अपना उचित हिस्सा पाने में मदद मिले। इसी तरह, ‘अनंतिम सदस्यों’ की एक श्रेणी जोड़ी गई है, जो सदस्यों के निधन के बाद नामांकित व्यक्तियों को वोटिंग अधिकार और सदस्यता देगी, जब तक कि उन्हें आधिकारिक तौर पर सदस्य का दर्जा नहीं दिया जाता।

सदस्यता देने का अधिकार दिया गया

नए नियम में सोसायटी को सदस्यों की मृत्यु के बाद कानूनी उत्तराधिकारियों को नामांकन और सदस्यता देने का अधिकार भी दिया गया है। नियमों में कहा गया है, "हालांकि, उसके पास संपत्ति का कोई अधिकार, शीर्षक या स्वामित्व नहीं होगा। सोसायटी को कानूनी उत्तराधिकारी को शीर्षक हस्तांतरित करने की प्रक्रिया का पालन करना होगा।" मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि फ्लैटों में सामान्य सेवा शुल्क और फ्लैटों में नलों की संख्या के आधार पर पानी के शुल्क को समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। मसौदा कहता है, सिंकिंग फंड निर्माण लागत का न्यूनतम 0.25% और मरम्मत और रखरखाव निधि 0.75% होना चाहिए और इसे सालाना एकत्र किया जाना चाहिए।

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