1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, GST रिटर्न भरने की समयसीमा दो महीने बढ़ायी

सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, GST रिटर्न भरने की समयसीमा दो महीने बढ़ायी

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Dec 30, 2021 11:53 am IST,  Updated : Dec 30, 2021 11:53 am IST

जीएसटीआर-9 वार्षिक रिटर्न होता है जो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को प्रति वर्ष दाखिल करना होता है।

सरकार ने कारोबारियों...- India TV Hindi
सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, GST रिटर्न भरने की समयसीमा दो महीने बढ़ायी  Image Source : PTI

Highlights

  • सरकार ने जीएसटी का वार्षिक रिटर्न भरने की समयसीमा दो महीने बढ़ा दी है
  • कारोबारी 28 फरवरी तक GST रिटर्न दाखिल कर सकेंगे
  • जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को प्रति वर्ष दाखिल करना होता है

नयी दिल्ली। सरकार ने मार्च 2021 में समाप्त होने जा रहे वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का वार्षिक रिटर्न भरने की समयसीमा दो महीने बढ़ा दी है। अब कारोबारी 28 फरवरी तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बुधवार देर रात को ट्वीट करके यह जानकारी दी। 

इसमें बताया गया, ‘‘वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न भरने और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है।’’ जीएसटीआर-9 वार्षिक रिटर्न होता है जो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को प्रति वर्ष दाखिल करना होता है।

आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी राहत

जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आयकर रिटर्न का अभी तक ई-सत्यापन नहीं किया है, वे सत्यापन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन की समयसीमा को आगे बढ़ाया है। कानून के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व-मान्य बैंक खाते या एटीएम से सत्यापन करना होता है। यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है। इसके अलावा आयकरदाता बेंगलुरू में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) कार्यालय में आईटीआर की एक भौतिक प्रति भेजकर सत्यापन भी कर सकते हैं। यदि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो यह माना जाता है कि रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा

GST