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ऑनलाइन गेमिंग 1 अक्टूबर से पड़ेगी बहुत महंगी, देनी होगी ज्यादा जीएसटी, पढ़ें डिटेल

सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने कहा कि हम 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी दर लागू करने जा रहे हैं।

Sourabha Suman Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Updated on: September 29, 2023 14:09 IST
ऑनलाइन गेमिंग- India TV Paisa
Photo:FILE ऑनलाइन गेमिंग

अगले महीने से आपको ऑनलाइन गेम (online gaming) खेलना महंगा पड़ेगा। सरकार 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत का तगड़ा जीएसटी लागू करने जा रही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इस बार यह चार्ज (online gaming 28 percent gst) लेने के लिए तैयार है। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का भारत का कदम अलग-अलग क्षेत्रों को जीएसटी ढांचे के तहत लाने और टैक्स कलेक्शन को सुव्यवस्थित करने की कोशिशों का हिस्सा है। 

सभी राज्यों ने भी अपनी सहमति दे दी

खबर के मुताबिक, इस फैसले पर सभी राज्यों ने भी अपनी सहमति दे दी है।  यह फैसला हाल में लोकसभा में जीएसटी कानूनों में संशोधन के पारित होने के बाद आया है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने कहा कि हम 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी दर लागू करने जा रहे हैं। यहां बता दें, ऑनलाइन गेमिंग (online gaming) पर जीएसटी दर का कानून राज्यों की विधानसभा से पारित कराना होगा। 

दो जीएसटी कानूनों में संशोधन 
आपका बता दें कि बीते 11 अगस्त को लोकसभा ने दो जीएसटी कानूनों में संशोधन को पारित कर दिया था। ये संशोधन एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 से जुड़े हैं। वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और पर टैक्सेसन लगाने के लिए जरूरी प्रासंगिक अधिनियमों में संशोधन की प्रक्रिया में तेजी लाने का संकल्प लिया था। केंद्र सरकार का दावा है कि जीएसटी में किया गया संशोधन कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में सप्लाई के टैक्सेसन के संबंध में बहुत जरूरी क्लियरिटी देगा।

पिछली जीत से गेम में लगाई गई राशि शामिल नहीं
जीएसटी परिषद की सलाह है कि कैसीनो में ऑनलाइन गेमिंग (online gaming) और कार्रवाई योग्य दावों का मूल्यांकन खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से सप्लायर को पेमेंट की गई राशि पर आधारित होना चाहिए। यहां ध्यान दें कि 1 अक्टूबर से लिए गए फैसले में पिछली जीत से गेम या दांव में लगाई गई राशि शामिल नहीं है। जीएसटी परिषद ने पहले 11 जुलाई को कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग के लिए पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी दर की सिफारिश की थी।

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