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GST Council Meeting: राज्यों को जीएसटी मुआवजे बढ़ाने पर फैसला टला, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर अभी नहीं

पुडुचेरी के वित्त मंत्री के लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि सभी राज्यों ने क्षतिपूर्ति व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है।

Alok Kumar Edited by: Alok Kumar @alocksone
Published on: June 29, 2022 16:37 IST
GST- India TV Paisa
Photo:FILE

GST

GST परिषद ने बुधवार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये क्षतिपूर्ति व्यवस्था इस महीने के बाद भी जारी रखने के बारे में कोई फैसला नहीं किया। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर लगाने का प्रस्ताव भी टाल दिया। पुडुचेरी के वित्त मंत्री के लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि सभी राज्यों ने क्षतिपूर्ति व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है लेकिन इस बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस बारे में अंतिम निर्णय अगस्त में परिषद की होने वाली बैठक में किया जा सकता है। 

राज्यों ने क्षतिपूर्ति जारी रहने की मांग की 

देश में एक जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू होने के साथ यह निर्णय किया गया था कि राज्यों को इस नई कर व्यवस्था से राजस्व नुकसान होने पर उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। महामारी के कारण दो साल प्रभावित होने के साथ राज्यों ने इस क्षतिपूर्ति व्यवस्था को आगे भी जारी रखने की मांग की है। जीएसटी मामले में निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय परिषद ने बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। 

ऑनलाइन गेम और कसीनो पर आगे होगा फैसला 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि मंत्रियों के समूह से कर दर और ऑनलाइन गेम, कसीनो और घुड़दौड़ पर कराधान के बारे में आगे विचार करने को कहा गया है।

छोटे कारोबारियों को दी गई बड़ी राहत 

जीएसटी परिषद की बैठक में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई। परिषद ने छोटे कारोबारियों को ई—कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए बगैर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सामान/सेवा बेचने की अनुमति देने का फैसला किया। यह बदलाव 1 जनवरी, 2023 से लागू होगा। इसके तहत 40 ला या 0 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वालों को सुविधा मिलगी। हालांकि, छोटे कारोबारियों को राज्य के भीतर ही कारोबार करना होगा। इसके साथ ही कंपोजिशन डीलर भी ई कॉमर्स ऑपरेटर से जुड़ सकेंगे। 

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