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दुर्घटना क्लेम के लिए नहीं करना होगा इंतजार, सड़क मंत्रालय का नया नियम 1 अप्रैल से होगा लागू

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Mar 03, 2022 04:34 pm IST,  Updated : Mar 03, 2022 04:34 pm IST

मंत्रालय ने अनुसार वाहन बीमा के प्रमाण पत्र में मान्य मोबाइल नंबरों को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम एक अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

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accidental claim Image Source : FILE

Highlights

  • सड़क मंत्रालय ने जल्द निपटान के लिए नए नियम जारी किये
  • नए नियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है
  • इससे पहले ‘हिट एंड रन’ मामले में मुआवजा बढ़ाने का हुआ था ऐलान

नई दिल्ली। सड़क मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्‍यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दावों के जल्द निपटान के लिए नए नियम जारी किये है। मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि नए नियम में दावों के जल्द निपटान को लेकर विभिन्न पक्षों के लिये समय-सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और इसकी सूचना की प्रक्रिया तय की गयी है। नए नियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है। मंत्रालय ने अनुसार वाहन बीमा के प्रमाण पत्र में मान्य मोबाइल नंबरों को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम एक अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे। 

इससे पहले, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया और चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए, जो मोटरसाइकिल पर सफर करते हैं। इसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार, नियमों के अनुसार, मोटरसाइकिल से जा रहे चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय कर सकती है। इसके अलावा, यह एक सुरक्षा हार्नेस और क्रैश हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट करता है। यह ऐसी मोटरसाइकिलों की गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित करता है।

मुआवजा बढ़ाने का किया था ऐलान 

इससे पहले सड़क मंत्रालय ने ‘हिट एंड रन’ मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को दिया जाने वाला मुआवजा (Compensation) 1 अप्रैल से आठ गुना बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का ऐलान किया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा था कि ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि भी 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।

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