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Aadhaar, Income Tax और शेयर मार्केट समेत ये 6 पैसों से जुड़े नियम 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे, जानिए डिटेल

 Written By: Pawan Jayaswal
 Published : Sep 27, 2024 02:13 pm IST,  Updated : Sep 27, 2024 02:13 pm IST

एक अक्टूबर से शेयरों का बायबैक शेयरधारक स्तर पर टैक्स के अधीन होगा। इससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। बता दें कि केंद्रीय बजट 2024 में प्रस्तावित टीडीएस दरों को वित्त विधेयक में मंजूरी दी गई थी।

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1 अक्टूबर से होने वाले बदलाव Image Source : FILE

Changes from October 1, 2024 : अगले महीने यानी अक्टूबर से इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलाव होने जा रहे हैं। बजट 2024 में आधार कार्ड, एसटीटी, टीडीएस दर, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 में कुछ परिवर्तन किए गए थे। प्रस्तावित परिवर्तनों को वित्त विधेयक में पारित किया गया था। अब 1 अक्टूबर से ये बदलाव लागू होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं।

1. STT

बजट 2024 ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) पर सिक्युरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत बढ़ा दिया है। साथ ही शेयर बायबैक से प्राप्त आय लाभार्थियों के लिए कर योग्य होगी। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा।

2. आधार

पैन कार्ड के लिए आवेदन करने या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब आधार इनरॉलमेंट आईडी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। 1 अक्टूबर से यह नियम लागू हो जाएगा। सरकार पैन कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसा कर रही है।

3. शेयरों का बाय-बैक

एक अक्टूबर से शेयरों का बायबैक शेयरधारक स्तर पर टैक्स के अधीन होगा। इससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। इसके अलावा, किसी भी कैपिटल गेन या लॉस की गणना करते समय इन शेयरों की अधिग्रहण लागत को ध्यान में रखा जाएगा।

4. फ्लोटिंग रेट बॉन्ड टीडीएस

बजट 2024 में यह घोषणा की गई थी कि 1 अक्टूबर, 2024 से स्पेसिफाइड केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड, जिनमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड शामिल हैं, से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) 10% की दर से काटी जाएगी। यहां 10 हजार रुपये की लिमिट है, जिसके बाद टैक्स काटा जाता है। इसका मतलब है कि यदि पूरे वर्ष में अर्जित राजस्व 10,000 रुपये से कम है, तो कोई टीडीएस नहीं है।

5. टीडीएस दरें

केंद्रीय बजट 2024 में प्रस्तावित टीडीएस दरों को वित्त विधेयक में मंजूरी दी गई थी। सेक्शन 19DA, 194H, 194-IB और 194M के तहत पेमेंट के लिए टीडीएस रेट को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए भी टीडीएस दर में कमी की गई है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया।

6. डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर विवादों के मामलों में लंबित अपीलों का निपटारा करने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 (जिसे DTVSV, 2024 भी कहा जाता है) की घोषणा की है। 1 अक्टूबर, 2024 से उपरोक्त योजना लागू की जाएगी।

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