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Twin Tower में अगर आपने बुक किया था Flat तो जान लें Supreme Court ने खरीददारों के हक में क्या दिया है फैसला?

 Edited By: India TV Business Desk
 Published : Aug 28, 2022 12:07 pm IST,  Updated : Aug 28, 2022 12:57 pm IST

आज विवादित इमारत सुपरटेक ट्विन टॉवर को गिराया (Supertech Twin Tower Demolition) जाएगा। उसके लिए दोपहर के 2 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

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Supreme Court ने खरीददारों के हक में दिया है फैसला Image Source : PTI

Twin Tower:  सुपरटेक के विवादित ट्विन टॉवर को आज गिराया (Supertech Twin Tower Demolition) जाएगा। उसके लिए आज दोपहर के 2 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में 9 से 12 सेकंड लगेंगे। हालांकि टॉवर गिराए जाने से कहीं अधिक चिंता उन लोगों को हो रही है जिन्होनें इस टॉवर (Twin Tower) में अपना पैसा लगाकर फ्लैट बुक (Flat Book) कराया है। ऐसे में अगर आपने भी इस ट्विन टॉवर में फ्लैट बुक कराया था तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खरीददारों के हक में फैसला देते हुए यह आदेश दिया है कि उनका पूरा पैसा वापस किया जाए। 

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायालय ने नोएडा के सेक्टर 93ए के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में स्थित इन ‘ट्विन-टॉवर’ को गिराने का आदेश दिया है और इस भवन को 28 अगस्त को तोड़ा जाना है। शीर्ष अदालत ने दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही फर्म के अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) को शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में एक करोड़ रुपये जमा करने को भी कहा। 

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि ‘ट्विन-टॉवर’ के घर खरीदारों को उनके द्वारा जमा किया गया पूरा धन वापस मिलेगा। हालांकि, फिलहाल उन्हें एक करोड़ रुपये में से भुगतान किया जाएगा, जिसे 30 सितंबर तक आईआरपी द्वारा जमा किया जाएगा। 

सभी खरीददारों को मिलेगा उनका पैसा

न्यायालय के पिछले साल के आदेश के अनुसार घर खरीदारों को उनका पैसा वापस किया जाना है। इस आदेश के तहत धनवापस करने की मांग करने वाली कई अवमानना ​​​​याचिकाओं पर इस समय सुनवाई चल रही है। पीठ ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि ट्विन-टॉवरों के घर खरीदारों को अदालत के 31 अगस्त 2021 के आदेश के अनुसार उनका पूरा धन वापस मिले। 

सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने कहा, ‘‘इस बीच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अदालत के फैसले के तहत घर खरीदारों को उनकी बकाया राशि का कुछ रिफंड मिले, हम आईआरपी को इस अदालत की रजिस्ट्री में 30 सितंबर तक एक करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देते हैं।’’ 

न्यायालय ने कहा कि न्याय मित्र गौरव अग्रवाल अक्टूबर के पहले सप्ताह में आईआरपी के साथ बैठेंगे और संयुक्त रूप से घर खरीदारों की बकाया राशि पर काम करेंगे। अग्रवाल सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस संबंध में पूरा विवरण जमा करेंगे, ताकि कुछ राशि वापस लौटाई जा सके।

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