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क्या किसी दूसरी ट्रेन टिकट से अन्य ट्रेन में कर सकते हैं सफर? जानिए Indian Railway के ये अनोखे नियम

Edited By: India TV Paisa Desk
Published : Jan 24, 2023 11:59 pm IST, Updated : Jan 24, 2023 11:59 pm IST

अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो आपके पास जो मौजूद टिकट है उसका क्या होता है। ये सवाल अधिकतर लोगों के मन में आता है। दरअसल अगर आपका टिकट रिजर्वेशन में है तो उस टिकट से आप किसी अन्य ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं है तो आप उस टिकट से दूसरे ट्रेन में सफर कर सकते हैं।

Indian Railway- India TV Paisa
Photo:CANVA ट्रेन टिकट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

Indian Railway: हमारे देश में प्रतिदिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ट्रेन से सफर करना सस्ता भी है और आसान भी, इसलिए लोग ट्रेन से सफर करना प्रेफर करते हैं। लगभग हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि उसकी ट्रेन मिस हो गई होगी। इसके कई कारण है- स्टेशन पर देरी से पहुंचना, ट्रेन का निर्धारित समय से देर पहुंचना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो क्या ऐसे में आपका टिकट वेस्ट हो जाता है। आइए जानते हैं ट्रेन मिस होने के बाद टिकट का क्या होता है।

आपके पास टिकट की श्रेणी के आधार पर, आपको उसी टिकट के साथ अगली ट्रेन में सवार होने की अनुमति हो भी सकती है और नहीं भी। रेलवे के नियमों के अनुसार, एक बार सीट आरक्षित करने के बाद, आपको अगली ट्रेन में चढ़ने के लिए उसी टिकट का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि आपके पास बिना रिजर्वेशन के जनरल टिकट है तो आप उसी टिकट पर उसी दिन दूसरी ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं।

गलत टिकट के साथ ट्रेवल करने पर जुर्माना लगाया जाएगा

यदि आप किसी अन्य ट्रेन के आरक्षित टिकट के साथ पकड़े जाते हैं, तो आपके साथ बिना टिकट यात्रा करने जैसा व्यवहार किया जाएगा। भारी जुर्माना लगाया जाएगा और रेलवे कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। यदि आरक्षित टिकट के साथ आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आपके पास अगली ट्रेन के लिए फिर से सीट आरक्षित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।

Erail.in पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, यदि आप टिकट रद्द करना चाहते हैं, तो आप अपने टिकट की कीमत की वापसी के हकदार हैं। ऐसा करने के लिए, आपको रिफंड का दावा करना होगा। आपको रेलवे के नियमों और शर्तों के तहत रिफंड मिलेगा।

रिफंड प्राप्त करने के लिए, टिकट को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। आप इसके लिए टीडीआर सबमिट कर सकते हैं। आपको यात्रा न करने का कारण भी बताना होगा। अगर चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिल कराया जाता है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ट्रेन के चार्टिंग स्टेशन से रवाना होने के बाद, आपके पास टीडीआर रजिस्टर करने के लिए एक घंटे का समय होता है।

 

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