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जेएम फाइनेंशियल ने SEBI के इस एक्शन के बाद कहा- मामले से जुड़ी जांच में पूरा सहयोग करेंगे

 Published : Mar 08, 2024 11:42 am IST,  Updated : Mar 08, 2024 11:51 am IST

यह बयान तब आया जब सेबी ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कंपनी को ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम के लिए अग्रणी प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए नए मैनडेट्स स्वीकार करने से रोक दिया।

सेबी मुद्दों की जांच करेगा, जिसे छह महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। - India TV Hindi
सेबी मुद्दों की जांच करेगा, जिसे छह महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। Image Source : FILE

मार्केट रेगुलेटर सेबी के एक्शन के बाद जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम की जांच में सेबी के साथ पूरा सहयोग किया जाएगा। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड की तरफ से यह बयान तब आया जब सेबी ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कंपनी को ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम के लिए अग्रणी प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए नए मैनडेट्स स्वीकार करने से रोक दिया। पीटीआई की खबर के मुताबिक, हालांकि, सेबी ने बीते गुरुवार को अपने अंतरिम आदेश में कहा कि जेएम फाइनेंशियल मौजूदा मैनडेट्स के मामले में 60 दिनों की अवधि के लिए ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम के लिए अग्रणी प्रबंधक के रूप में कार्य करना जारी रख सकता है।

कंपनी की फाइलिंग में क्या

खबर के मुताबिक, सेबी इन मुद्दों की जांच करेगा, जिसे छह महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। आदेश के बाद, जेएम फाइनेंशियल ने स्टॉक एक्सचेंजों को एक फाइलिंग में कहा कि कंपनी इस जांच में सेबी के साथ पूरा सहयोग करेगी। सेबी का निर्देश रिजर्व बैंक द्वारा जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के खिलाफ ऋण की मंजूरी और वितरण सहित शेयरों और डिबेंचर के खिलाफ किसी भी प्रकार का वित्तपोषण प्रदान करने से प्रतिबंधित करने के कुछ दिनों बाद आया है।

इन मुद्दों की जांच के बाद आया आदेश

साल 2023 के दौरान गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के सार्वजनिक मुद्दों की नियमित जांच करने के बाद नियामक का आदेश आया। सेबी की जांच एक विशेष ऋण मुद्दे में जेएम फाइनेंशियल और इसकी संबंधित संस्थाओं की गतिविधियों पर केंद्रित थी। सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि जिस तरह से ऋण उपकरणों के इस सार्वजनिक निर्गम में सदस्यता का प्रबंधन किया गया है वह चौंकाने वाला है। इस सार्वजनिक निर्गम के हर फेज में लेन-देन पूर्व-निर्धारित और पूर्व-निर्धारित तरीके से किया गया मालूम होता है।

सेबी ने नोट किया कि नोटिस (जेएम फाइनेंशियल) के साथ-साथ उससे जुड़ी समूह संस्थाओं को प्रथम दृष्टया लाभ पर कुछ निवेशकों को एक सुनिश्चित निकास दिया गया था, जिससे उन्हें नियामक आदेशों के उल्लंघन में सार्वजनिक निर्गम में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। नियामक ने एक मामले में कार्यप्रणाली की जांच की है, जेएम समूह की संस्थाओं द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) के माध्यम से संचालित निवेशकों के बैंक विवरण से पता चलता है कि अधिकांश सार्वजनिक मुद्दों में इस प्रथा का पालन किया जाता है। सेबी ने कहा कि बैंक स्टेटमेंट में देखे गए लेनदेन के पैटर्न से पता चलता है कि यह कोई अलग घटना नहीं है।

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