Highlights
- अनिवासी भारतीय भी आम भारतीय नागरिकों की तरह आधार कार्ड बनवा सकते हैं
- अगस्त, 2021 तक एनआरआई को आधार कार्ड के लिए 182 दिनों तक प्रतीक्षा करनी होती थी
- आधार कार्ड बनवाने के लिए एनआरआई के पास भारतीय पासपोर्ट होना जरूरी है
नई दिल्ली। आज के समय आधार कार्ड (Aadhaar Card) आम भारतीय के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। आज हवाई टिकट से लेकर मोबाइल सिम खरीदने के लिए आधार की जरूरत पड़ती है। वहीं बैंकिंग से लेकर विभिन्न सरकारी और गैरसरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड पहली जरूरत है।
आधार को लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। सबसे अधिक असमंजस अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई को लेकर है। क्या एनआरआई आधार कार्ड बनवा सकता है? आइए जानते हैं इसका क्या जवाब है। आधार बनाने वाली सरकारी एजेंसी यूआईडीएआई ने इसका जवाब दिया है। यूआईडीएआई की वेबसाइट के अनुसार अनिवासी भारतीय भी आम भारतीय नागरिकों की तरह आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अगस्त, 2021 तक एनआरआई को आधार कार्ड लेने के लिए 182 दिनों तक प्रतीक्षा करनी होती थी। लेकिन अब इस शर्त को हटा लिया गया है।
NRI के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
सरकार के नियम के अनुसार कोई भी बालिग और नाबालिग एनआरआई भी आधार कार्ड बनवा सकता है। आधार कार्ड बनवाने के लिए अनिवासी भारतीय को आधार केंद्र पर जाना होगा। आधार कार्ड बनवाने के लिए एनआरआई के पास भारतीय पासपोर्ट होना जरूरी है।
क्या है पूरा प्रोसेस
आधार केंद्र पर फॉर्म लेकर उसमें जानकारियों को भरना होगा। यहां यह जानना जरूरी है कि एनआरआई के लिए ई-मेल आईडी की जानकारी देना भी अनिवार्य है। एनआरआई के लिए आधार कार्ड के लिए फार्म भी थोड़ा अलग होता है। इस फार्म के साथ पहचान के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगेगी। इसके अलावा एनआरआई अन्य वैध दस्तावेज भी दे सकते हैं। इस फार्म को पूरा भरकर देने के बाद बायोमेट्रिक कैप्चर करने की प्रक्रिया होगी। NRI को आधार कार्ड के लिए दिए जाने वाले डिटेल्स में भारतीय मोबाइल नंबर देना जरूरी है। यदि आपके पास विदेशी नंबर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते।
बच्चों का भी आधार कार्ड
एनआरआई के बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए अलग-अलग कागजातों की जरूरत होती है।अगर बच्चे के पास भारतीय पासपोर्ट है तो उसका आधार कार्ड उसी से बन जाएगा। लेकिन, अगर बच्चे के पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है तो उसके मां-बाप को बच्चे के साथ अपने संबंध को साबित करने वाले डॉक्यूमेंट देने होंगे।