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PPF और ELSS में क्या अंतर है? निवेश से पहले समझें ये जरूरी बातें फैसला लेना होगा आसान

 Published : Mar 08, 2024 02:03 pm IST,  Updated : Mar 08, 2024 02:03 pm IST

जब पीपीएफ या ईएलएसएस दोनों ही निवेश विकल्पों में फायदे और नुकसान हैं, इसलिए आप वह विकल्प चुन सकते हैं जो आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुकूल हो। अपनी वित्तीय ज़रूरतों का मूल्यांकन करें और उसके अनुसार सोच-समझकर निर्णय लें।

ईएलएसएस निवेशकों को आयकर लाभ भी प्रदान करता है।- India TV Hindi
ईएलएसएस निवेशकों को आयकर लाभ भी प्रदान करता है। Image Source : FILE

निवेश के यूं तो कई विकल्प हैं, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ और  इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ईएलएसएस निवेशकों में खासा पॉपुलर है। इन दोनों में निवेश को लेकर समझ होना जरूरी है, एक सोच-समझकर निवेश का फैसला आप तभी ले सकेंगे। पीपीएफ एक सरकार समर्थित निवेश योजना है। यह निवेशकों को आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर लाभ के साथ गारंटीकृत रिटर्न प्रदान करता है। निवेशक सरकार द्वारा तय दरों के अनुसार पीपीएफ पर ब्याज कमाते हैं। जबकि ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम को संदर्भित करता है और एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी में निवेश करता है। ईएलएसएस द्वारा पैदा रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, ईएलएसएस निवेशकों को आयकर लाभ भी प्रदान करता है।

दोनों में क्या हैं मुख्य अंतर

सुरक्षा के मामले में समझें

पीपीएफ सरकार द्वारा समर्थित है और इसलिए पूंजी की सुरक्षा और निश्चित रिटर्न भी प्रदान करता है। दूसरी तरफ, ईएलएसएस को बाजार जोखिम का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे इक्विटी बाजारों में निवेश करते हैं जो अस्थिर और तुलनात्मक रूप से जोखिम भरे होते हैं।

रिटर्न के मामले में
पीपीएफ पर लागू ब्याज दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इस प्रकार, वह स्थिर हैं। हालांकि, ईएलएसएस के साथ आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं और हाई रिटर्न अर्जित करने का मौका पा सकते हैं। साथ ही, यह लंबी अवधि में मिश्रित भी होता है।

निवेश को बंद करने के मामले में अंतर
पीपीएफ निवेश 15 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है जो काफी अधिक है। निवेशकों को 5 साल पूरे होने के बाद ही आंशिक निकासी का विकल्प मिलता है। दूसरी तरफ, ईएलएसएस सिर्फ 3 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है।

लिक्विडिटी को लेकर अंतर

बेशक पीपीएफ लंबी लॉक-इन अवधि के साथ आता है, लेकिन आप अपना खाता खोलने के 5 साल बाद अपने निवेश की आंशिक निकासी का विकल्प चुन सकते हैं। ईएलएसएस में निवेश करने से हाई लेवल की लिक्विडिटी का आनंद लिया जा सकता है क्योंकि लॉक-इन अवधि बहुत कम है।

टैक्स के मामले में कितना अलग

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक, पीपीएफ खाते में जमा राशि, अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि सभी आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स फ्री हैं। इसी तरह, सालाना 1.5 लाख रुपये तक के ईएलएसएस निवेश को भी धारा 80सी के तहत कर से छूट दी गई है। हालांकि, ईएलएसएस निवेश पर अर्जित रिटर्न सिर्फ 1 लाख रुपये तक टैक्स फ्री है। 1 लाख रुपये से ऊपर के रिटर्न को लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) माना जाता है और इस पर 10% टैक्स की दर से टैक्स लगता है।

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