प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या पीएमजेजेबीवाई एक वर्ष की अवधि वाली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसका साल दर साल रिन्युअल किया जा सकता है। यह किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। इस योजना में भाग लेने वाले बैंकों/डाकघरों के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तिगत (सिंगल या ज्वाइंट) खाताधारक इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। अगर किसी व्यक्ति के एक या अलग-अलग बैंकों/डाकघरों में एक से अधिक अकाउंट हैं, तो वह व्यक्ति सिर्फ एक बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ही इस योजना में शामिल होने का पात्र है।
सालाना प्रीमियम सिर्फ ₹436
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किसी भी वजह से ग्राहक की मृत्यु होने पर ₹2 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना का वार्षिक प्रीमियम ₹436 है, जो प्रति ग्राहक प्रतिवर्ष देय होता है। अगर कोई ग्राहक पॉलिसी अवधि के बीच में पहली बार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत नामांकन करवाता है, तो उसे आनुपातिक प्रीमियम जमा करना होगा, जैसे-
जून, जुलाई और अगस्त में नामांकन - पूर्ण वार्षिक प्रीमियम ₹436 देय
सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में नामांकन - ₹342 प्रीमियम देय
दिसंबर, जनवरी और फरवरी में नामांकन - ₹228 प्रीमियम देय
मार्च, अप्रैल और मई में नामांकन - ₹114 प्रीमियम देय
ध्यान रहे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नवीनीकरण (रिन्युअल) के समय ग्राहक को हर साल पूरे ₹436 का वार्षिक प्रीमियम देना अनिवार्य होगा।
इन स्थितियों में बीमा कवरेज हो जाएगा खत्म
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सदस्य को मिलने वाला ₹2 लाख का बीमा कवर कुछ विशेष परिस्थितियों में खत्म या प्रतिबंधित हो जाता है। जैसे, सदस्य की उम्र 55 वर्ष पूरी होने पर बीमा कवर खुद ही खत्म हो जाएगा। यहां जान लें, आयु की गणना जन्मतिथि के सबसे निकट वाले वर्ष से की जाएगी। ध्यान रहे कि 50 वर्ष की आयु के बाद नए सदस्य इस योजना में शामिल नहीं हो सकते।
- अगर बीमा प्रीमियम कटने के समय बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं है,या सदस्य का बैंक खाता बंद हो जाता है, तो बीमा खुद ही समाप्त हो जाएगा और कवरेज जारी नहीं रहेगा।
- अगर कोई सदस्य गलती से एक से अधिक बैंक खातों से योजना में शामिल हो जाता है और बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम स्वीकार कर लिया जाता है,तो कुल बीमा कवर ₹2 लाख तक ही सीमित रहेगा। ऐसे मामलों में डुप्लीकेट पॉलिसी के लिए दिए गए अतिरिक्त प्रीमियम को जब्त कर लिया जाएगा (कोई रिफंड नहीं होगा)।
योजना के तहत मास्टर पॉलिसीधारक कौन?
पीएमजेजेबीवाई में भाग लेने वाले बैंक या डाकघर इस योजना के मास्टर पॉलिसीधारक हैं। एलआईसी या अन्य बीमा कंपनियां भाग लेने वाले बैंकों या डाकघरों की सलाह से एक सरल और ग्राहक अनुकूल प्रशासन एवं दावा निपटान प्रक्रिया को अंतिम रूप देती हैं।



































