Thursday, December 12, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. मेरा पैसा
  4. SEBI ने निवेशकों को दी राहत, डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की डेडलाइन बढ़ाई

SEBI ने निवेशकों को दी राहत, डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की डेडलाइन बढ़ाई

SEBI की ओर से डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। आप ऑनलाइन आसानी से नॉमिनेशन दर्ज करा सकते हैं। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं।

Edited By: Abhinav Shalya
Published : Dec 28, 2023 11:32 IST, Updated : Dec 28, 2023 11:32 IST
SEBI- India TV Paisa
Photo:FILE SEBI

बाजार नियामक सेबी की ओर से निवेशकों को राहत दे दी गई है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से बुधवार को डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून,2024 कर दिया गया। नॉमिनेशन दर्ज करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले ये 31 दिसंबर और 26 सितंबर थी। 

सेबी की ओर से सर्कुलर में कहा गया कि बाजार भागीदारों से मिले फीडबैक के आधार पर नियमों का अनुपालन करने और निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की अंतिम तारीख को बढ़ाया जा रहा है। 

नॉमिनेशन दर्ज करने का फायदा 

नॉमिनेशन दर्ज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डीमैट या म्यूचुअल फंड धारक को अगर कुछ हो जाता है तो उसके आश्रित लोगों तक बिना किसी रुकावट के उसकी संपत्ति पहुंच जाएगा। ऐसे में अगर आपके पास भी डीमैट या फिर म्यूचुअल फंड है तो आपको नॉमिनेशन जरूर ऐड कराना चाहिए। 

कैसे ऐड करें नॉमिनी 

  1. इसके लिए सबसे पहले nsdl.co.in/dpmplus.php पर क्लिक करें। 
  2. इसके बाद डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी और पेन दर्ज कर सबमिट करें। 
  3. इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। 
  4. लॉग इन होने के बाद नॉमिनी भरने के लिए 'I Wish to Nominate' पर क्लिक करें। 
  5. यहां आपको नॉमिनी नाम दर्ज करना है। अगर नॉमिनी एक से ज्यादा है तो आप यहां उनका अनुपात भी तय कर सकते हैं। 
  6. कन्फर्म और नॉमिनी को ओटीपी के जरिए वेरिफाई करें। 
  7. अब आपको Protean eGov के पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां आपको आधार ई-साइन करना है। 
  8. आधार ई-साइन को आप ओटीपी के जरिए पूरा करेंगे और प्रोसेस पूरा हो जाएगा। 
  9. आपका नॉमिनेशन डीमैट अकाउंट के साथ दर्ज हो गया है।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Personal Finance News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement