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‘विवाद से विश्वास’ स्कीम की आखिरी तारीख बढ़ी, करदाताओं को मिली अतिरिक्त 3 महीने की मोहलत

स्कीम के लिए अंतिम तारीख को 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। पहले इस स्कीम की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 की थी, हालांकि अब ये तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है। इस स्कीम के तहत करदाता कोई भी अतिरिक्त भुगतान के बिना अपने पुराने टैक्स विवाद का निपटारा कर सकता है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: October 27, 2020 23:19 IST
विवाद से विश्वास...- India TV Paisa
Photo:FILE

विवाद से विश्वास योजना 3 महीने बढ़ी

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को विवाद से विश्वास स्कीम के लिए अंतिम तारीख को 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। पहले इस स्कीम की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 की थी, हालांकि अब ये तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है। इस स्कीम के तहत करदाता कोई भी अतिरिक्त भुगतान के बिना अपने पुराने टैक्स विवाद का निपटारा कर सकता है।

मंगलवार को सीबीडीटी ने एक आदेश में कहा कि विवाद से विश्वास योजना के तहत ऐसे करदाता जो अपने पुराने टैक्स विवाद को निपटाना चाहते है, उन्हे राहत देते हुए सरकार ने बिना अतिरिक्त रकम के भुगतान की अंतिम सीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 की है।

इस योजना का मुख्य लक्ष्य लंबित टैक्स मामलों का निपटारा करना है, जिससे लंबित मामले कम हों और विभाग पर बोझ भी घटे। फिलहाल तमाम अदालतों में टैक्स से जुड़े 9.32 लाख करोड़ रुपये के 4.83 लाख मामले लंबित हैं। इस स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा। उन्हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी। इस स्कीम का फायदा वो लोग उठा सकते हैं जिनके मामले 31 जनवरी 2020 तक कमिश्नर (अपील),  इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे। ये लंबित मामले टैक्स विवाद, पेनाल्टी या ब्याज से जुड़े हो सकते हैं।

सरकार लगातार इस स्कीम को बढ़ावा दे रही है, हाल ही में वित्त सचिव ने इस योजना में आयकर विभाग की प्रगति की समीक्षा की है। टैक्स अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होने इस स्कीम को और बढ़ावा देने पर बल दिया। वहीं स्कीम में ज्यादा से ज्यादा करदाताओं को कैसे जोड़ा जाए इस पर भी विचार किया गया।

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