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इनकम टैक्‍स बचाना है तो लीजिए अपने परिवार की मदद, ये विकल्‍प आएंगे आपके काम

अगर आपने अपने परिवार में बच्चों के साथ-साथ अपने लाइफ पार्टनर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और उसका प्रिमियम भर रहें तो आप आसानी से सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।

Written by: Sarabjeet Kaur
Published : March 23, 2021 15:39 IST
If you want to save income tax, take help of your family- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

If you want to save income tax, take help of your family

यदि आपने अभी तक वित्‍त वर्ष 2020-2021 के लिए आयकर रिटर्न फ़ाइल नहीं किया है, तो आपके पास एक हफ्ते का समय बचा है। आप 31 मार्च, 2021 तक टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि टैक्स बचाने के लिए ऐसे कई विकल्प हैं, जिसमें अपने परिवार की मदद से भी आप टैक्स बचा सकते हैं? आइए जानते हैं उन विकल्पों के बारे में जहां आप परिवार की मदद से बचा सकते हैं अपना इनकम टैक्स

1.हेल्थ इंश्योरेंस:

अगर आपने अपने परिवार में बच्चों के साथ-साथ अपने लाइफ पार्टनर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और उसका प्रिमियम भर रहें तो आप आसानी से सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही, आपने अगर अपने माता-पिता के लिए हेल्‍थ इंश्योरेंस लिया है, जो सिनियर सिटिजन के कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए प्रिमियम पर भी आप 50,000 रुपये का अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है आप कुल 75,000 रुपये तक टैक्स डिडक्‍शन का लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी और आपके माता-पिता की उम्र 60 साल से ऊपर है तो आपको कुल 1 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस प्रिमियम पर टैक्‍स डिडक्‍शन का लाभ मिल सकता है।

2.स्कूल फीस:

आप अपने बच्चों की स्कूल फीस के जरिए इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं। स्कूल फीस अगर कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपये तक है तो आपको 80सी के तहत अलग से कोई निवेश करने की जरूरत नहीं है। आप स्कूल फीस के जरिए ही कुल 1.5 लाख की छूट ले सकते हैं। टैक्स का लाभ दो बच्चों की स्कूल फीस पर ही मिलता है।

3.एजुकेशन लोन:

अक्सर मां-बाप पने बच्चों की उच्‍च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं। ऐसे में अगर आपने भी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई एजुकेशन लोन लिया है तो आप इनकम टैक्स की धारा 80E के तहत लोन के ब्याज राशि पर इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं।

4.सुकुन्या समृद्धि योजना:

बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्दि योजना काफी सुरक्षित है। अगर आपके घर भी कोई 10 साल या उससे कम उम्र की बच्ची है तो आप उसके नाम से सुकन्या समृद्धि में निवेश कर सकते हैं। जिसका फायदा आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का होगा।

5. माता-पिता के नाम पर निवेश:

अगर आपके माता-पिता की इनकम निचले टैक्स स्लैब के अंदर आती है तो आप उन्हें एक फिक्सड रकम गिफ्ट करके खुद के लिए टैक्स बचा सकते हैं। आपके द्वारा गिफ्ट दी गई रकम पर माता-पिता को कोई गिफ्ट टैक्स नहीं देना होगा। सबसे बेहतर है कि आप उनको दिए गए गिफ्ट की रकम को उनके नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवा कर टैक्स बचाएं।

6. माता-पिता को किराया देकर बचाएं टैक्स:

अगर आप अपने माता-पिता के घर पर रह रहे हैं और वो घर माता-पिता के नाम पर है तो आप हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA के जरिए टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। आपको उस मकान का किराया देकर ये फायदा मिलेगा।

7. जीवन साथी के साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीद कर बचाएं टैक्स:

पति-पत्नी एक साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीदें तो टैक्स छूट मिलती है। अगर आप घर खरीदने के लिए ज्‍वॉइंट  होम लोन लेते हैं तो उसके टैक्स का फायदा दोनों को मिलता है। ज्‍वॉइंट होम लोन पर पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग होम लोन के ब्याज और मूलधन के भुगतान पर इनकम टैक्‍स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है। साथ ही, अगर दोनों ने मिलकर किसी प्रॉपर्टी को खरीदा है और उससे नियमित  रेंटल इनकम आ रही है तो उसमें भी दोनों के हिस्से के मुताबिक अलग-अलग टैक्स छूट मिलेगी।

8. आश्रित सदस्य या विकलांग सदस्य की बिमारी पर टैक्स छूट:

आपके परिवार में कोई आश्रित सदस्य या विकलांग है तो उनपर किए गए खर्च पर आप टैक्स छूट ले सकते हैं। साथ ही, सदस्य की बिमारी के इलाज में किए गए खर्च पर भी इनकम टैक्स की धारा 80डीडी के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा, इनकम टैक्स के सेक्शन 80डीडीबी में खास या गंभीर बिमारी जैसे कैंसर पर किए जाने वाले खर्च पर टैक्स डिडक्शन का फायदा मिल सकता है।

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