FILING INCOME TAX RETURNS
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अब नहीं चलेगी इनकम टैक्स रिटर्न भरने में लेट-लतीफी, रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगेगी 10,000 तक लेट फीस
तय समय के बाद अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। 31 दिसंबर के बाद यह लेट फीस 10,000 रुपए होगी।
फायदे की खबर | Feb 02, 2017, 10:27 AM IST -
3.65 करोड़ तक पहुंची इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या
पिछले तीन साल के दौरान 76 लाख से अधिक नए लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करनी शुरू की है। व्यक्तिगत रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 3.65 करोड़ हो गई।
बिज़नेस | Oct 26, 2016, 09:49 PM IST -
अब 5 अगस्त तक कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, सरकार ने बढ़ाई समय-सीमा
सरकार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख, जो कि 31 जुलाई 2016 है, को आगे बढ़ा सकती है। टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।
बिज़नेस | Jul 29, 2016, 09:22 PM IST -
अलग-अलग कैपिटल गेंस पर अलग-अलग तरह से देना पड़ता है टैक्स, जाने लें क्या है तरीका
For financial year 2015-16 the last for return filing is 31st July. Other than form 16, you need to have details about your capital gains and losses
मेरा पैसा | Jul 24, 2016, 10:04 AM IST
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