इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि गैंगस्टर द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति भी गैंगस्टर कानून के तहत कुर्क की जा सकती है।
माफिया अतीक अहमद से जुड़ी करीब 12.50 करोड़ की 20 बीघे की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। संपत्ति कुर्क करने की यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है।
कोर्ट की ओर से मुख्तार पर 5 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। करंडा थाना क्षेत्र में माफिया मुख्तार अंसारी पर साल 2010 में गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को सजा का ऐलान किया है।
गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा काट रहे मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर लगाए गए फाइन पर स्टे लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है।
टड़ियावां थाने के देविया फत्तेपुर निवासी सलीम पुत्र आबिद को पुलिस ने 23 मार्च और उसके भाई हनीफ उर्फ सुट्टे को 28 मार्च को गिरफ्तार किया था। दोनों सगे भाइयों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था जिसकी जांच एसएचओ बेनीगंज को सौंपी गई है।
बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। बता दें कि इससे पहले अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार को आजावीन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
कुख्यात अनिल दुजाना गैंगस्टर को यूपी एसटीएफ ने मेरठ में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया, जिसके बाद पुलिस ने उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की कुंडली खंगालने शुरू की।
मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत के तहत केस दर्ज हुआ था। गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट आज इस मामले पर फैसला सुनाने वाली है।
मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के लिए आज दिन बेहद अहम है। गाजीपुर की विशेष अदालत आज गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अपना फैसला सुनाने वाली है।
अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वाले शराब माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए योगी सरकार ने ऐसे तत्वों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का फरमान जारी किया है।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। करोड़ों रुपये की जमीन से कब्जा हटवाने के बाद प्रशासन ने अब उनकी पत्नी और सालों के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की है।
सुन्दर भाटी, सतवीर बंसल, सुमित नागर और चंद्रपाल प्रधान की चल और अचल संपत्ति कुर्क की गई। चारों अभियुक्तों द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित चल एंव अचल सम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य 08 करोड रूपये है।
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