Friday, April 26, 2024
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मुख्तार अंसारी पर और कसा योगी सरकार का शिकंजा, पत्नी और सालों पर लगा गैंगस्टर ऐक्ट

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। करोड़ों रुपये की जमीन से कब्जा हटवाने के बाद प्रशासन ने अब उनकी पत्नी और सालों के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: September 12, 2020 22:25 IST
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Image Source : PTI FILE उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और उसके परिजनों पर लगातार शिकंजा कस रहा है।

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। करोड़ों रुपये की जमीन से कब्जा हटवाने के बाद प्रशासन ने अब उनकी पत्नी और सालों के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी और साले सरजील रजा और अनवर शहजाद पर गैंगस्टर ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी की पत्नी और 2 सालों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की है। इसमें मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व उनके साले सरजील रजा और अनवर शहजाद को नामजद किया है। 

शहर कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली में गैंगस्टर ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि शहर कोतवाली के छावनी लाइन स्थित भूमि गाटा संख्या 162 जो कि जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेशानुसार कुर्क शुदा जमीन है, इन लोगों ने उस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा थाना कोतवाली मौजा बवेरी में भूमि आराजी नंबर 598 कुर्क शुदा जमीन पर अवैध कब्जा किया है। साथ ही आरोपी सरजील रजा और अनवर शहजाद ने सरकारी ठेका हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किए। 

मुख्तार के खिलाफ पहले भी हुई है कार्रवाई
बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भूमाफियाओं और बहुबालियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसके पहले हाल ही में सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के आरोप में मुख्तार अंसारी और उनके बेटों, उमर अंसारी और अब्बास अंसारी पर आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया था। हजरतगंज कोतवाली में यह कार्रवाई जियामऊ के प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल की शिकायत पर की गई थी।

डालीबाग में गिरा दी गई इमारतें
शिकायत में लिखा गया था कि जिस भूमि पर मुख्तार अंसारी और उनके बेटों का कब्जा था, वह मोहम्मद वसीम के नाम दर्ज थी। वसीम के पाकिस्तान चले जाने के बाद यह संपत्ति निष्क्रांत संपत्ति (शत्रु संपत्ति) के रुप में दर्ज हो गई, लेकिन दस्तावेजों को तैयार कर इस पर कब्जा कर लिया गया। इससे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डालीबाग में करीब 10 हजार वर्गफुट में बनी 2 इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। ये इमारतें निष्क्रांत संपत्ति पर बनी थीं, जो मुख्तार अंसारी ने फर्जी तरीके से अपनी मां के नाम और बाद में बेटों के नाम करा ली थी। (IANS)

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