Thursday, May 02, 2024
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अतीक के बाद मुख्तार और अफजाल की बारी ? गैंगस्टर केस में आज आएगा फैसला

मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के लिए आज दिन बेहद अहम है। गाजीपुर की विशेष अदालत आज गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अपना फैसला सुनाने वाली है।

IndiaTV Hindi Desk Edited By: IndiaTV Hindi Desk
Published on: April 15, 2023 7:33 IST
मुख्तार और अफजाल अंसारी- India TV Hindi
Image Source : फाइल मुख्तार और अफजाल अंसारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार माफिया पर अपना शिकंजा मजबूती से कसते जा रही है। सूबे के दूसरे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई और गाजीपुर के मौजूदा सांसद अफज़ाल अंसारी को लेकर आज कोर्ट का फैसला आने वाला है। इन दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था।

दरअसल गैंगस्टर एक्ट के तहत केस के लिए बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के साथ ही वाराणसी के चर्चित नंदकिशोर रुंगटा अपहरण केस को भी आधार बनाया गया। वहीं अफजाल अंसारी के खिलाफ केवल कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया गया। 

हालांकि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोनों ही कृष्णानंद राय मर्डर केस में जुलाई 2019 में बरी हो चुके हैं, इसके बावजूद इन्हें सजा हो सकती है। क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि मुख्तार और अफजाल अंसारी ने अपने रसूख और प्रभाव का इस्तेमाल कर इस केस में गवाही नहीं होने दी और वे बरी हो गए। बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषियों को 2 से 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। अगर अफजाल अंसारी को भी इस मामले में सजा हो गई तो उनकी सांसदी जा सकती है। वे गाजीपुर से लोकसभा के सदस्य हैं।

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