सुप्रीम कोर्ट ने आज धारा 370 के मामले पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को संविधान के दायरे में रहकर हटाया जो सही है। इसपर अब पाकिस्तान में खलबली मच गई है और पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने बयान दिया है।
अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला मे कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हमें न्याय की उम्मीद थी।
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 370 एक अस्थाई प्रावधान था। केंद्र सरकार इस प्रावधान को निरस्त कर सकती थी और उन्होंने ऐसा करके कुछ गलत नहीं किया है।
लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद अब टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। महुआ की सदस्यता 8 दिसंबर को है थी।
आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने सरकार से राज्य में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने को भी कहा है, ऐसे ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या था आर्टिकल 370?
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है। यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।
जम्मू-कश्मीर पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए धारा 370 हटाने के आदेश को जायज माना और साफ-साफ कह दिया कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिथा था, वो सही था।
सीजेआई ने कहा, "हम भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देते हैं कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाना चाहिए।" इसके साथ ही कोर्ट ने घाटी के राज्य का दर्जा वापस देने को भी कहा है।
जम्मू-कश्मीर से साल 2019 में धारा-370 हटा दी गई थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थीं, जिनपर कई दिनों तक सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर आज फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज इस मुद्दे पर फैसला सुनाएगी। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम और धारा 370 हटाने के केन्द्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करने वाली है और फैसला देने वाली है। इस बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच भाजपा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए।
वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि कल एएसआई अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ के पास आज इतनी जमीन है कि इससे नया पाकिस्तान और बांग्लादेश बन जाएगा।
महुआ मोइत्रा को लकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। इससे पहले अफजाल अंसारी और राहुल गांधी को लेकर भी ऐसा ही फैसला आया था। लेकिन यह जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में किसी लोकसभा या विधानसभा के सदस्य की सदस्यता खत्म की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा।
मुख्तार अंसारी के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दाखिल की है जिसमें उसने अपने पिता को बांदा जेल से निकालकर दूसरे जेल में शिफ्ट करने की अनुरोध किया है।
सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये सवाल आया कि क्या किसी महिला पर बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सकता है? इसपर विचार करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। ये सारा मामला पंजाब से आया जहां एक बहू ने अपनी सास और देवर पर बलात्कार के आरोप लगाए हैं।
केंद्र सरकार ने साल 2021 में 5 राज्यों में BSF के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया था। इस फैसले का पंजाब और पश्चिम बंगाल सरकार ने विरोध किया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने समीक्षा याचिका दाखिल की है। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने उन्हें फरवरी में गिरफ्तार किया था।
केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को रिटायर हो रहे नरेश कुमार के कार्यकाल में 6 महीने का सेवा विस्तार किया था। इस फैसले का दिल्ली सरकार ने विरोध किया था, लेकिन कोर्ट के फैसले ने AAP सरकार को झटका दिया है।
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