Friday, April 26, 2024
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Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ वारंट जारी, इस मामले में हो सकती है गिरफ्तारी

Imran Khan: इस्लामाबाद के मारगल्ला पुलिस थाने के एक मजिस्ट्रेट ने पीटीआई प्रमुख इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

Ravi Prashant Edited By: Ravi Prashant @iamraviprashant
Updated on: October 01, 2022 23:06 IST
Imran Khan- India TV Hindi
Image Source : AP Imran Khan

Highlights

  • उन्हें 5,000 रुपये के मुचलके पर स्थायी जमानत दे दी
  • अयाज के पास एक संदेश छोड़ा था
  • पीटीआई प्रमुख इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है

Imran Khan: इस्लामाबाद के मारगल्ला पुलिस थाने के एक मजिस्ट्रेट ने पीटीआई प्रमुख इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी पर टिप्पणी के लिए क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट ने 20 अगस्त को खान के खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया। प्राथमिकी में पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की चार संबंधित धाराएं शामिल हैं। 

वारंट एकदम निराधार

पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री, जेबा चौधरी के खिलाफ विवादित टिप्पणी के लिए अवमानना के आरोपों का सामना कर रहे हैं। अदालत ने खान को कोर्ट में पेश होने का वारंट जारी किया है। वारंट जारी होने के बाद पीटीआई नेता असद उमर ने सरकार को खान को गिरफ्तार नहीं करने की चेतावनी देते हुए कहा कि उसे इस फैसले पर पछतावा होगा। इस बीच पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसे 'कमजोर' मामले में वारंट जारी करना व्यर्थ है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "निराधार कानूनी धाराओं पर वारंट जारी करके और एक मूर्खतापूर्ण मामला बनाकर मीडिया में एक सर्कस बनाया गया है, जिसकी जरूरत नहीं थी।"

इमरान ने मांगी थी माफी 
आपको बता दें कि खान ने न्यायाधीश के लिए अयाज के पास एक संदेश छोड़ा था। पीटीआइ द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो में उन्हें कोर्ट रीडर से यह कहते सुना गया था, ‘‘मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट जेबा चौधरी से माफी मांगने आया हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आप मैडम जेबा चौधरी को अवगत करा दें कि इमरान खान आए थे और अगर उनके (खान के) शब्दों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगना चाहते हैं।’’ इसके बाद पीटीआइ प्रमुख अदालत कक्ष से चले गए।

अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अवमानना मामले में खान की अगली सुनवाई तीन अक्टूबर को निर्धारित की है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अदालत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चौधरी से माफी मांगने के लिए उनके दौरे से संतुष्ट होंगी या नहीं। इससे पहले दिन में एक स्थानीय जिला और सत्र अदालत ने 20 अगस्त को इस्लामाबाद में रैली आयोजित करके धारा 144 (चार व्यक्तियों से अधिक के जमावाड़े पर प्रतिबंध) का उल्लंघन करने के आरोप में खान के खिलाफ दर्ज मामले में उनकी अंतरिम जमानत की पुष्टि की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने मामले की सुनवाई की और खान के वकील बाबर अवान की दलील के बाद उन्हें 5,000 रुपये के मुचलके पर स्थायी जमानत दे दी।

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