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चुनाव के दिन रोहिणी आचार्य के साथ घूम रहा था राबड़ी देवी का बॉडीगार्ड, हो गया सस्पेंड

 Reported By: Nitish Chandra, Edited By: Khushbu Rawal
 Published : May 24, 2024 04:46 pm IST,  Updated : May 24, 2024 04:46 pm IST

इस मामले में बिहार पुलिस की एक स्पेशल टीम ने राबड़ी देवी आवास के बाहर पुलिस बैरक में ही उनकी सुरक्षा में तैनात बॉडीगार्ड्स के रोस्टर की जानकारी ली थी। इस दौरान वीडियो फुटेज के आधार पर उन बॉडीगार्ड्स की पहचान की गई जो सारण चुनाव के दिन रोहिणी आचार्य के साथ वहां घूम रहे थे।

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राबड़ी देवी का बॉडीगार्ड रोहिणी आचार्य की कर रहा था सुरक्षा Image Source : SOCIAL MEDIA

बिहार के सारण लोकसभी सीट से चुनाव लड़ रही लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सुरक्षाकर्मी के दुरुपयोग के मामले में बॉडीगार्ड जितेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकारी सुरक्षाकर्मी जितेंद्र सिंह को राबड़ी देवी की बेटी और सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के साथ चुनाव के दिन सारण जाने के मामले में सस्पेंड किया गया है।

सारण के एसपी से रिपोर्ट मिलने के बाद पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। सम्राट चौधरी ने कल ही बॉडीगार्ड के दुरूपयोग को लेकर सवाल खड़ा किया था।

राबड़ी देवी के आवास पहुंची थी बिहार पुलिस की स्पेशल टीम

इस मामले में बिहार पुलिस की एक स्पेशल टीम ने गुरुवार को राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास पहुंचकर जानकारी ली थी। हालांकि इस दौरान पुलिस टीम ने आवास के बाहर पुलिस बैरक में ही राबड़ी देवी की सुरक्षा में तैनात बॉडीगार्ड्स के रोस्टर की जानकारी ली थी। इस दौरान वीडियो फुटेज के आधार पर उन बॉडीगार्ड्स की पहचान की गई जो सारण चुनाव के दिन रोहिणी आचार्य के साथ वहां घूम रहे थे। पुलिस की विशेष टीम राबड़ी आवास पहुंची थी लेकिन अंदर नहीं गई थी। बाहर ही पुलिस बैरक से जानकारी लेकर वापस लौट गई थी।

मतदान के दौरान सारण में हुई थी हिंसा

बता दें कि 20 मई को वोटिंग के दिन सारण में हिंसा भी हुई थी। सारण के नगर थाना क्षेत्र के बूथ नंबर 318 और 319 पर बवाल हुआ था। इस मामले में रोहिणी आचार्य के खिलाफ एक मामला भी दर्ज किया गया है। रोहिणी आचार्य के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ धारा 307, 171C, 188, ROP एक्ट लगाया है। इस मामले को लेकर नगर थाना में केस नंबर 349/2024 दर्ज हुआ है।

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